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UP के इस जिले में लगी धारा 144, कहीं जाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी नियम

लखनऊ में कार्तिक पूर्णिमा और ग्यारहवीं शरीफ के मौके पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है।

Newstrack
Published on: 26 Nov 2020 2:28 AM IST
UP के इस जिले में लगी धारा 144, कहीं जाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी नियम
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नवीन अरोड़ा ने बुधवार को जानकारी दी कि अलग-अलग राजनीतिक दलों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा लखनऊ में प्रदर्शन करने की संभावना है।

लखनऊ: देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जानलेवा महामारी के संकट से निपटने के लिए राज्यों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्यों की सरकारों ने कई पाबंदियां भी लगा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है जो एक दिसंबर तक लागू रहेगी।

हालांकि लखनऊ में कार्तिक पूर्णिमा और ग्यारहवीं शरीफ के मौके पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोड़ा ने बुधवार को जानकारी दी कि अलग-अलग राजनीतिक दलों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा लखनऊ में प्रदर्शन करने की संभावना है। इसके कारण शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

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उन्होंने बताया कि इसके साथ 27 नवंबर को ग्यारहवीं शरीफ और 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरु नानक जयंती के मौके पर असामाजिक तत्व शांति भंग कर सकते हैं। इसके माहौल खराब होने की प्रबल आशंका है।

अरोड़ा ने बयान में बताया कि इसके मद्देनजर लखनऊ में एक दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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कोरोना पर केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कंटेनमेंट जोन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस नई गाइडलाइंस में निगरानी और सावधानी के लिए पाबंदी वाले इलाकों में सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित से भी सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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कंटेनमेंट जोंस में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों के लिए ही छूट

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के मामलों में आई गिरावट को बरकरार रखा जाए इसके अलावा संक्रमण की दर को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलांइस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। नई गाइडलाइंस में सरकार की ओर से कोई नई पांबदी या छूट का प्रावधान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर रोक फिलहाल जारी रहेगी।

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