इस जिले में लॉकडाउन में छूट ही छूट, मानने होंगे बस ये नियम

दुकानों के खोलने का समय प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ्। होकर सायं 04 बजे तक रहेगा। पूर्व में जारी अनुमति यथावत रहेगी।

Ashiki
Published on: 5 May 2020 5:38 PM GMT
इस जिले में लॉकडाउन में छूट ही छूट, मानने होंगे बस ये नियम
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मिर्जापुर: जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने गृह मंत्रालय भारत सरकार के गाइड लाइन तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देश के क्रम में नगरीय क्षेत्र सदर, चुनार, अहरौरा व कछवां तथा ग्रामीण क्षेत्र के लालगंज, मडिहान, हलिया,राजगढ, जमालपुर, नरायनपुर, जमुआ, कैलहटतथा पुरजागीर की बाजारों की हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल रिचार्ज,रिपेयर तथा चश्मे की दुकानों को छोडकर अन्य सभी दुकानें पूर्व की तरह बन्द रहेगी।

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उन्होंने कहा कि शेष अन्य सभी ग्रामीण क्षेत्र में सैलून, स्पा, ब्यूटीपार्लर की दुकानों को छोडकर अन्य सभी दुकानें खुलेगीं। दुकानों के खोलने का समय प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ्। होकर सायं 04 बजे तक रहेगा। पूर्व में जारी अनुमति यथावत रहेगी।

शर्तो के साथ दुकाने खुलेंगी

जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम, बचाव के दृश्टिगत सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करें एवं कार्मिक की सुरक्षा के दृष्टिगत मास्क,गमछा, सेनेटाइजर एवं हैण्डवास, साबुन का उपयोग अनिवार्य होगा। पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता एवं शौचालय की भी समुचित ढंग से व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। कार्मिक हेतु हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की समुचित व्यवस्था की जाय।

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कार्मिक द्वारा होम मेड फेस मास्क्, गमछा का प्रयोग करते हुये नाक व मुंह को ढक कर रखा जायेगा। कार्यस्थल पर ऐसे कार्मिक का नियोजन न किया जाय, जिनमें सामान्य रूप से बुखार, खांसी एवं जुकाम आदि के लक्षण हों। किसी कार्मिक के कोरोना-कोविड-19 के सामान्य लक्षण प्रकट होते ही तत्काल सूचना कंट्रोल रूम दुरभाष पर सूचना अनिवार्य रूप से दिया जायेगा। सभी दुकानदार अपने दुकान के सामने एक-एक मीटर की दूरी पर गोला बनाकर सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराते हुये दुकान का संचालन किया जायेगा।

कार्य क्षेत्र में कार्यरत समस्त कार्मिकों को आरोग्य सेतु एक अपने मोबाइल में डाउनलोड किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्घित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यह भी कहा कि यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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शेल्टर होम विन्ध्य पालिटेक्निक कालेज आफ इन्जियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी

जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने मंगलवार को मुख्य चिकित्साधिकारी डा ओपी तिवारी एवं उप जिलाधिकारी मडिहान विमल कुमार दूबे के साथ मडिहान पहुॅच कर विन्ध्य पालिटेक्निक कालेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कालेज के प्रत्येक कक्ष व हाल को खोलकर देख गया। निरीक्षण अन्य प्रान्तों से आने वाले ऐसे प्रवासी,श्रमिकों,व्यक्ति जिनमें कोरोना कोविड-19 के सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं लगभग 150 लोगों को रखे जाने हेतु के उद्देश्य से किया गया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी से सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। इस दौरान तहसीलदार ओम प्रकाश पाण्डेय भी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट: बृजेन्द्र दुबे

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