TRENDING TAGS :
Sonbhadra News: अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गैंग के चार सदस्यों को 20-20 वर्ष कैद
Sonbhadra News: यूपी-झारखंड सीमा से 3.80 कुंतल गांजे के साथ हुई थी गिरफ्तारी
Sonbhadra News: लगभग तीन वर्ष पूर्व यूपी-झारखंड सीमा पर 3.80 कुंतल गांजे के साथ पकड़े गए चार अंर्तराज्यीय गांजा तस्करों को 20-20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सोनभद्र के इतिहास में, इसे अब तक का सबसे बड़ा फैसला बताया जा रहा है। मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने सुनवाई की। इस दौरान अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए चारों दोषियों को 20- 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। तीन दोषियों पर 2 लाख 27 हजार रूपये और एक दोषी पर दो लाख अर्थदंड भी लगाया गया। अदा न करने की दशा में एक-एक साल की अतिरिक्त कैद निर्धारित की गई।
जुलाई 2020 में तस्कर गिरोह के चारों सदस्य चढ़े थे पुलिस के हत्थे
अभियोजन कथानक के मुताबिक 27 जुलाई 2020 को विंढमगंज के तत्काल एसओ प्रदीप कुमार सिंह को मुखबिर के जरिए जानकारी मिली कि एक ट्रक दुद्धी की तरफ से गांजा की बड़ी खेप लेकर आ रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके उन्होंने घिवही रेलवे क्रासिंग के पास घेरेबंदी की। उसी दौरान वहां बताया गया ट्रक पहुंचा तो उसे पकड़ लिया गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 13 बोरी में रखा तीन कुंतल 80 किग्रा गांजा बरामद किया गया। वहीं मौके से वकील यादव पुत्र लालबाबू निवासी नई छपरा सुलेमनपुर, थाना बेरिया, जिला बलिया उत्तर प्रदेश, गौरीशंकर यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी बनकट, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर बिहार व सुजीत कुमार यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी ग्राम हवाशपुर, थाना कृष्णागढ़, जिला भोजपुर, बिहार की गिरफ्तारी की गई। कुछ दिन बाद एक और आरोपी चांद गोविंद यादव पुत्र स्वर्गीय दीनानाथ यादव निवासी चितकुरी चकिया, थाना आरा मुफलिस, जिला भोजपुर बिहार को गिरफ्तार किया गया। चारों के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन की गई। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर तीनों को दोषसिद्ध पाते हुए तीन दोषियों क्रमशः वकील यादव, गौरीशंकर यादव और सुजीत कुमार यादव को 20-20 वर्ष की कैद और प्रत्येक को 2 लाख 27 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य दोषी चांद गोविंद यादव को दोषसिद्ध पाकर 20 वर्ष की कैद और दो लाख अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक - एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने मामले की पैरवी की।
Also Read