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सपा के इस दिग्गज नेता को हुई जेल, पार्टी को लगा तगड़ा झटका

जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मामले में सपा विधायक नाहिद हसन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कैराना के विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी। विधायक एफटीसी कोर्ट में स्थायी जमानत के लिए पेशी पर पहुंचे थे।

Dharmendra kumar
Published on: 24 Jan 2020 12:41 PM GMT
सपा के इस दिग्गज नेता को हुई जेल, पार्टी को लगा तगड़ा झटका
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शामली: जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मामले में सपा विधायक नाहिद हसन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कैराना के विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी। विधायक एफटीसी कोर्ट में स्थायी जमानत के लिए पेशी पर पहुंचे थे।

सपा विधायक के खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त में लाखों की धोखाधड़ी का मामला चल रहा था। एक सप्ताह पहले अंतरिम जमानत मिली थी। विधायक को कोर्ट से सीधे जेल भेजा गया। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने ज़मीन के बैनामे के लिये 80 लाख रुपए लिए थे, लेकिन जमीन नहीं दी।

सपा विधायक समेत 9 लोगों के खिलाफ़ अदालत में मुकदमा चल रहा है। इसी मुकदमे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज जमानत के लिए पेश हुए विधायक नाहिद हसन को जज ने जमानत याचिका रदद् कर जेल भेजने का आदेश सुना दिया। पुलिस ने हिरासत में लेकर विधायक को जेल भेज दिया है।

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इससे पहले अंतरिम जमानत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के कैराना से विधायक नाहिद हसन ने कहा था कि न्याय की जीत हुई है। इस मामले में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। जिला न्यायालय से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज हो गई थी जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी।

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हाईकोर्ट से एक माह के अंदर निचली अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए थे। विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में पेश होने के लिए एक माह का समय और मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक नाहिद हसन को एक माह का समय और दे दिया था।

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यह है मामला

कस्बा कैराना निवासी मोहम्मद अली ने जनवरी 2018 को कोतवाली में विधायक चौधरी नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम समेत नौ आरोपियों के खिलाफ जमीन के बैनामे में 80 लाख 87 हजार की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाया था और केस दर्ज कराया था।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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