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अनलॉक 1.0: मंडलायुक्त ने जारी किए निर्देश, बरतें ये सावधानी
करोना संक्रमण के बीच मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करनेेे के लिए कन्टेनमेंट जोन में पाबंदी रहेंगी और शेष स्थानों पर व जोन में धार्मिक स्थल, पूजा स्थल खोले गयेे हैं।
अयोध्या: करोना संक्रमण के बीच मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करनेेे के लिए कन्टेनमेंट जोन में पाबंदी रहेंगी और शेष स्थानों पर व जोन में धार्मिक स्थल, पूजा स्थल खोले गयेे हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग एवं शासन के निर्देशों का पालन किया जाना। धार्मिक स्थलों पर संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा जारी की गई सशर्त अनुमति के साथ पूजा स्थलों पर धार्मिक गतिविधियां प्रारम्भ हो गई है। परन्तु धार्मिक स्थल के प्रबन्ध कमेटी को कोरोना वायरस से मंदिर के प्रबन्ध कमेटी व उसके वालिंटियर्स सहित आने वाले श्रद्धालुओं का बचाव सावधानी पूर्वक करना है।
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मंदिरों में ऐसे होगा प्रवेश
अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल ने बताया इसके लिए आवश्यक है कि सभी श्रद्धालु फेस को मास्क, गमडा अथवा अन्य वस्त्रों से कवर करने पर ही प्रवेश दे। प्रवेश के पूर्व इन्फ्रारेड थर्मामीटर से प्रत्येक श्रद्धालु का टेम्प्रेचर अवश्य चेक किया जाये। सामान्य स्थिति में ही श्रद्धालु को हैण्ड सैनेटाइज कराकर प्रवेश की अनुमति दी जाये। एक समय में 5 से अधिक श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति न दी जाये। धार्मिक स्थलों पर यथासंभव प्रवेश व निकास की अलग-अलग व्यवस्था की जाये। प्रतिरूप, मूर्तियों, पवित्र ग्रन्थों को छूने की अनुमति नहीं होगी।
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मंडलायुक्त ने कहा कि शौचालयों तथा हाथ पैर धोने के स्थानों को लगातार सैनेटाइज किया जाये, धार्मिक स्थलों के आस-पास की दुकानों, स्टाल, पार्किंग स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु 2 गज के दूरी पर गोला बनाये जाये। संक्रमण से बचाव हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र से श्रद्धालु व जन सामान्य को सावधानियां बरतने एवं बचाव हेतु लगातार जागरूक किया जाये।
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गाइडलाइन के पालन का दिया निर्देश
मण्डलायुक्त ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करने को कहा है कि गांव के छोटी से छोटी बाजारों से लेकर गली मोहल्लों, शहर के बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों, शाॅपिंग माॅल, होटल, रेस्टोरेन्ट, धार्मिक स्थलों, शासकीय व गैर शासकीय कार्यालयों में भारत सरकार, उ.प्र. सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग की जारी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें।
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सार्वजनिक जगहों के लिए बताया ये
उन्होंने कहा कि आवश्यकता हो तो खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधि सुरक्षा अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी को सप्ताह में 2 दिन 2-2 घण्टे नियमित रूप से चेकिंग करने के साथ मास्क न पहनने वाले को उसे स्वंय व परिवार को क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से बतायें फिर भी न मानने पर उस पर नियमानुसार अर्थदण्ड के साथ कानूनी कार्यवाही भी की जाये। बैंकों आदि में सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं यह भी देखा जाये।
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मण्डलायुक्त अग्रवाल ने मण्डल के जनसामान्य से धार्मिक स्थलों के प्रबन्ध कमेटी से सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय अध्यक्ष से बैंकों के शाखा प्रबन्धकों से अपील की है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है और न ही कम हुआ है। इसी के साथ रहते हुए बचाव के वे सभी उपाय अपनाने के साथ सावधानीपूर्वक आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हुए जनपद व प्रदेश को प्रगति के पथ पर बढ़ाना है।
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उन्होंने सभी से अपील की है कि ऐसे कार्य जो अभी बहुत आवश्यक न हो उसको सम्पादित करने के लिए बाहर न निकलें। उन्होंने जनसमान्य को सलाह दी है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष कम उम्र के बच्चों को फिलहाल घर में ही रखने के साथ उनके स्वास्थ्य पर निरन्तर ध्यान देते रहने की बात कही है।
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रिपोर्ट: नाथ बख्श सिंह