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Jhansi News: पुलिस मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार, लूटी गई लाइसेंसी बंदूक बरामद
Jhansi News: झाँसी। रक्सा पुलिस और स्वॉट टीम ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लूटी गई लाइसेंसी बंदूक, दो तमंचा और कारतूस बरामद किया है।
Jhansi News: रक्सा पुलिस और स्वॉट टीम ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लूटी गई लाइसेंसी बंदूक, दो तमंचा और कारतूस बरामद किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रक्सा पुलिस और स्वॉट टीम की संयुक्त टीम बुधवार की शाम डोंगरी पहाड़िया के पास चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार तीन बदमाश आते हुए दिखाई दिए। पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। गोली लगने से बल्लमपुर निवासी विशाल यादव, गुरसरांय निवासी टिंकू उर्फ कृपाल राजपूत और अठोंदना निवासी अभिषेक यादव घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया।
पुलिस के मुताबिक नैनागढ़ के शंकरजी के मंदिर के पास रहने वाले राममिलन पटेल बिजौली स्थित एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड हैं। 8 अप्रैल की रात करीब 9 बजे वे ड्यूटी पर जा रहे थे। मथुरापुरा रोड पर बदमाशों ने रोककर उनकी लाइसेंसी बंदूक लूट ली थी और मौके से भाग गए थे। राममिलन की तहरीर पर प्रेमनगर थाना में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। तभी से पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी।
छेड़छाड़ में दोषी को चार साल का कठोर कारावास
पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अंजना ने छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी पाए गए अभियुक्त को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। न देने पर दो माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने लहचूरा थाना में केस दर्ज कराया था। बताया था कि 28 जून 2016 को मेरी 12 साल की बेटी अपनी ताई के साथ अपनी-अपनी भैंस लेकर जंगल में चराने गई थीं। ताई पेड़ के नीचे बैठी थी, जबकि बच्ची भैंसों को ला रही थी। तभी आरोपी विनोद ने बेटी का हाथ पकड़कर उसे झांडियों के अंदर खींचने लगा। शोर मचाने पर ताई और दो लड़के दौड़े तो आरोपी बेटी का हाथ छोड़कर भाग गया था।
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पुलिस ने विनोद के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। बाद में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए। आज आरोपी को आईपीसी, पॉक्सो एक्ट और एससीएसटी एक्ट की धाराओं में अगल-अगल सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ चलेंगी, इसलिए दोषी विनोद को 4 साल की जेल काटनी होगी।