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योगी सरकार का ऐलान: इन चीजों पर हुआ फैसला, मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने ‘इन्वेस्ट यूपी’ उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेन्सी के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयांें पर अपनी मुहर लगी दी। इन निर्णयों में ‘इन्वेस्ट यूपी’ उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेन्सी के गठन को स्वीकृति उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017’, ‘निजी औद्योगिक पार्काें की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना’, ‘उप्र वेयरहाउसिंग तथा लाॅजिस्टिक्स नीति-2018’ में संशोधन राजकीय मेडिकल काॅलेजों में संविदा के आधार पर चयन हेतु चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी आदि शामिल हैं।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने ‘इन्वेस्ट यूपी’ उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेन्सी के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ‘इन्वेस्ट यू0पी’ की स्थापना उद्योग बन्धु को अपग्रेड व सुदृढ़ करते हुए तथा इस नयी संस्था के लिए प्रोफेशनल मैन पावर की व्यवस्था करते हुए एक सम्यक ढांचा बनाया जाएगा।
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प्रस्ताव को मंजूरी दी
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 तथा निजी औद्योगिक पार्काें की स्थापना के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत निजी औद्योगिक पार्काें हेतु भूमि की सीमा घटाकर बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में 20 एकड़ या उससे अधिक तथा मध्यांचल तथा पश्चिमांचल (गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को सम्मिलित करते हुए) 30 एकड़ या उससे अधिक किया गया है। साथ हीमंत्रिपरिषद ने राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्यों अनुमन्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसके तहत राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को उपलब्ध होने वाली धनराशि में से 3 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष इन कार्याें पर व्यय किये जाने की अनुमति दी गयी है।
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इन चीज़ों को भी दी मंजूरी
एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न नीतियों एवं पूर्वगामी अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर) के निर्धारण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
शिक्षकों से अध्यापन कार्य को भी दी मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने राजकीय मेडिकल काॅलेजों में संविदा के आधार पर चयन हेतु चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। एक अन्य निर्णय के अनुसार मंत्रिपरिषद ने प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा सेक्टर) उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राजकीय पाॅलीटेक्निकों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए, राजकीय पाॅलीटेक्निकों के प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष व व्याख्याता के पदों से सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
साथ ही वर्ष 2020-21 में 25 करोड़ पौधरोपण हेतु समस्त शासकीय विभागों वं अन्य को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उद्यान विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क पौध उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में फैसला लिया गया है।
रिपोर्टर - श्रीधर अग्निहोत्री, लखनऊ
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