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बड़ी खबर: इस मुस्लिम देश में शराब, लिव इन रिलेशनशिप को मंजूरी
ये घोषणा यूएई के महत्वाकांक्षी ‘एक्सपो 2020’ के पहले की गयी है। अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक चलने वाला ये एक्सपो एक मेगा इवेंट है जो दुबई में आयोजित किया जाएगा।
नई दिल्ली: यूनाइटेड आराम अमीरात (यूएई) अब इस्लामी कट्टरपंथ के शिकंजे से अपने को अलग कर रहा है। यूएई ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। ये बदलाव ऑनर किलिंग, शराब के सेवन, बिना शादी के साथ रहने, तलाक और उत्तराधिकार से सम्बंधित मामलों में किया गया है।
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इन बदलाव से निजी आज़ादी का दायरा बढ़ा दिया गया है। यूएई के नये शाही फरमानों के बारे में कहा जा रहा हा कि इन सुधारों का मकसद देश की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रोत्साहित करना है और दुनिया को यह संदेश देना है कि वह वैश्विक परिदृश्य में शामिल होने के लिए अपनी सोच बदल रहा है।
मेगा इवेंट के पहले घोषणा
ये घोषणा यूएई के महत्वाकांक्षी ‘एक्सपो 2020’ के पहले की गयी है। अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक चलने वाला ये एक्सपो एक मेगा इवेंट है जो दुबई में आयोजित किया जाएगा। इस एक्सपो में ढाई करोड़ लोगों के आने की सम्भावना है। पहले ये इसी साल अक्टूबर में होना था लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अब यूएई पर्यटन को बढ़ावा देने में भी लगा है। इन बदलावों को इजराइल-यूएई समझौते से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
कानूनों में बदलाव
माना जा रहा है कि एक्सपो के चलते भी संयुक्त अरब अमीरात में इस्लामी कट्टरपंथी कानून ढीले किये गए हैं। यहां अब पश्चिमी संस्कृति को जगह मिल गयी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव के बाद अब अविवाहित जोड़ों को भी साथ रहने का अधिकार मिल गया है। इसका मतलब अब लिव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं माना जायेगा। साथ ही अब 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शराब भी रख सकेंगे, जो अबतक हराम था।
यूएई में सम्मान के नाम पर महिलाओं की हत्या को जायज ठहराने वाले कानून को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑनर किलिंग को अब कानूनन अपराध बनाया गया है। इसके अलावा महिलाओं को तंग करने और उनपर अत्याचार के खिलाफ और भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। किसी नाबालिग या मानसिक मंदित के साथ रेप के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।
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यूएई में व्यक्तिगत आजादी का दायर बढ़ाना यह दिखाता है कि देश पश्चिमी सैलानियों और कारोबारियों के लिए अपने आप को गगनचुंबी इमारतों के स्थल के तौर पर पेश करना चाहता है। हालांकि इसकी कानूनी प्रणाली शरिया कानूनों पर आधारित है। यह घोषणा यूएई की इजरयाल के साथ रिश्तों को सामान्य करने के लिए हुए करार के बाद की गई है। इस संधि से देश में इजराइली सैलानी और निवेश आने की उम्मीद है।
रिपोर्ट- नीलमणि लाल
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