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पाकिस्तान आर्मी को झटका: शुरू बुरे दिन जनरल बाजवा के, SC ने कही ये बात
पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तगड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने आज 26 नवंबर मंगलवार को जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को कल तक के लिए बर्खास्त कर दिया है।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तगड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने आज 26 नवंबर मंगलवार को जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को कल तक के लिए बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने जनरल बाजवा समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी भी किया है। जनरल बाजवा 29 नवंबर 2019 को रिटायर हो रहे हैं। इस मामले की सुनवाई 27 नवंबर बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
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सेना प्रमुख जावेद बाजवा के कार्यकाल विस्तार को लेकर सरकार की ओर की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) आसिफ सईद खोसा की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने सरकारी अधिसूचना को निलंबित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने आर्मी चीफ के साथ ही सभी पक्षों को नोटिस जारी किया और सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया।
प्रधानमंत्री के अधिकार पर सवाल
उच्चतम न्यायालय ने चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ (COAS) के 3 साल के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी देने के प्रधानमंत्री के अधिकार पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति केवल अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
अगस्त 2019 के दौरान, पीएम इमरान खान ने इसे मंजूरी देते हुए अधिसूचना को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर आरीफ अल्वी ने अपनी मंजूरी दे दी। कोर्ट ने सवाल उठाया कि कार्यकाल के किसी भी विस्तार पर कोई भी अधिसूचना COAS के वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने के बाद ही जारी की जा सकती है, जोकी 28 नवंबर 2019 को खत्म हो रही है।
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पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल की ओर से बताया गया कि कार्यकाल में विस्तार देश की वर्तमान सुरक्षा को देखते हुए स्थगित किया गया था। वैसे तो, न्यायालय ने सरकार की अधिसूचना को बर्खास्त कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ (COAS) के साथ पक्षों को अधिसूचना जारी करते हुए मामले की सुनवाई को 27 नवंबर 2019 तक के लिए टाला गया है।