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नवाज शरीफ भगोड़ा करार: गिरफ्तारी वारंट जारी, जरदारी-गिलानी भी दोषी
पाकिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को लेकर कोर्ट का फैसला आ गया है। देश की भ्रष्टाचार निरोधक एक अदालत ने तोशखाना मामले में जरदारी और गिलानी को दोषी करार दिया।
नई दिल्ली: पाकिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को लेकर कोर्ट का फैसला आ गया है। देश की भ्रष्टाचार निरोधक एक अदालत ने तोशखाना मामले में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी (Asif Ali Zardari) और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी (Yusuf Raza Gillani) को दोषी करार दिया। इसी मामले में कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) को भगोड़ा भी घोषित कर दिया। बता दें कि पाकिस्तान में तोशखाना घूस केस में देश के राजकोष को भारी नुकसान हुआ था। इन तीनो नेताओं के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ।
पाकिस्तान के दो पूर्व प्रधानमंत्री और एक पूर्व राष्ट्रपति भ्रष्टाचार में दोषी
पाकिस्तान के भ्रष्ट नेताओं पर बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व के दो प्रधानमंत्री और एक पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार दिया है। देश की भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जस्टिस असगर अली ने नवाज शरीफ की चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा मांगा। इसके अलावा उन्होंने इस केस में सभी आरोपियों को 7 दिन के अंदर अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
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हालाँकि पूर्व प्रधानमत्री नवाज शरीफ ने लंदन में है, कहा जा रहा रहा है कि वे वहां अपना इलाज करा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा करार दिया है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी का नाम भी तोशखाना घूस मामले में शामिल है। इन्हे नियमों में ढील देने और विदेशों से तोहफे में मिली गाड़ियों को खरीदने जैसे आरोपों में दोषी पाया गया।
क्या है तोशखाना घूस मामला
बता दें कि तोशखाना पाकिस्तान का वह विभाग है जहां देश के शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों को दूसरे देशों से मिलने वाले उपहारों का संग्रह किया जाता है। ये तोहफे राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं, जिन्हें खुली नीलामी में ही बेचा जा सकता है। हलांकि आरोप है कि नवाज शरीफ ने लग्जरी गाड़ियां तोशखाना से उनकी कीमत का सिर्फ 15 प्रतिशत मूल्य चुकाकर खरीद ली।
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इसी तरफ जरदारी और गिलानी पर भी लग्जरी गाड़ियां और तोहफे तोशखाना विभाग से बेमानी से हासिल किये। वहीं जब राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने मार्च में तोशखाना के नियमों के कथित रूप से उल्लंघन पर मामला दर्ज किया तो काफी नुकसान पाया गया।
अब कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के जरिये शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करें। मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
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