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पाकिस्तानी कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: रेपिस्टों को सजा-ए-मौत, पहली बार हुआ ऐसा

फ्रांसीसी महिला से गैंगरेप के मामले में लाहौर की एक अदालत ने आरोपियों को अदालत सजा-ए-मौत सुनाई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में गैंगरेप के दोषियों को मौत की सजा देने का यह पहला मामला है।

Shreya
Published on: 22 March 2021 2:33 PM IST
पाकिस्तानी कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: रेपिस्टों को सजा-ए-मौत, पहली बार हुआ ऐसा
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पाकिस्तान कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: रेपिस्टों को सजा-ए-मौत, पहली बार हुआ ऐसा

लाहौर: पाकिस्तान में आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हालांकि आरोपी को कोई सख्त सजा नहीं सुनाई जाती है। लेकिन पहली बार पड़ोसी मुल्क में गैंगरेप के मामले में एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपियों को अदालत सजा-ए-मौत दी है। दरअसल, यहां बीते साल पाकिस्तानी मूल की फ्रांसीसी महिला से उसके बच्चों के सामने गैंगरेप की घटना सामने आई थी।

अदालत ने सुनाई सजा-ए-मौत

फ्रांसीसी महिला से गैंगरेप के मामले में लाहौर की एक अदालत ने आरोपियों को अदालत सजा-ए-मौत सुनाई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में गैंगरेप के दोषियों को मौत की सजा देने का यह पहला मामला है। लाहौर की एंटी टेरेरिज्म कोर्ट के जज हुसैन भट्ट ने शनिवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोषियों को मौत की सजा सुनाने के लिए इमरान खान सरकार को नया कानून बनाना पड़ा था।

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Death sentence (सांकेतिक फोटो- सोशल मीडिया)

खतरे में आ गई थी इमरान खान की कुर्सी

गौरतलब है कि बीते साल सितंबर में पाकिस्तान के लाहौर के पास हाईवे पर एक फ्रांसीसी नागरिक महिला के साथ बच्चों के सामने गैंगरेप की घटना सामने आई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। महिला को न्याय दिलाने और दरिंदों को मौत की सजा दिलाने की मांग के साथ महिला सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए थे। इससे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में आ गई थी।

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लाहौर की कैंप जेल में ही हुई मामले की सुनवाई

इसके बाद आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और शनिवार को गैंगरेप के दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई लाहौर की कैंप जेल में ही हुई। दोनों दोषियों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। यह फैसला स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सुनाया गया। इस मामले में कोर्ट ने गुरुवार को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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