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अजीबोगरीब कानून: यहां बच्चों के साथ सेक्स है लीगल, लेकिन तलाक गैरकानूनी

फिलीपींस (Philippines में सेक्स के लिए एज ऑफ कंसेंट देने की उम्र केवल 12 साल है। इस देश में हर पांच में से एक बच्चे के साथ यौन शोषण की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। 

Shreya
Published on: 19 Jan 2021 3:12 PM IST
अजीबोगरीब कानून: यहां बच्चों के साथ सेक्स है लीगल, लेकिन तलाक गैरकानूनी
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अजीबोगरीब कानून: यहां बच्चों के साथ सेक्स है लीगल, लेकिन तलाक गैरकानूनी

नई दिल्ली: दुनिया में ऐसे तमाम देश हैं, जहां पर 18 साल के बाद सेक्स के लिए सहमति मिलती है, लेकिन ऐसे भी कई देश हैं जहां पर बहुत ही छोटी सी उम्र में सेक्स के लिए सहमति दे दी जाती है। उन्हीं में से एक है फिलीपींस (Philippines), जहां पर सेक्स के लिए सहमति (एज ऑफ कंसेंट) देने की उम्र केवल 12 साल है। लेकिन यहां पर तलाक गैर कानूनी है।

ने एज ऑफ कंसेंट को बदलने की प्रक्रिया शुरू

वहीं बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों का कहना है कि Sex के लिए सहमति देने की उम्र और बच्चों के साथ यौन शोषण के बीच संबंध पाया गया है। अब लंबे अरसे से की जा रही मांग के बाद फिलीपींस ने एज ऑफ कंसेंट को बदलने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Philippines में अडल्ट वूमेन (Adult women) की तुलना में बच्चों के साथ रेप की घटनाएं ज्यादा घटती हैं।

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Age of Consent for sex (सांकेतिक फोटो- सोशल मीडिया)

हर पांच में से एक बच्चे को जूझना पड़ता है यौन शोषण से

रिपोर्ट के मुताबिक, इस देश में हर पांच में से एक बच्चे के साथ यौन शोषण की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कोरोना के चलते लागू हुए लॉकडाउन के दौरान इन घटनाओं में और ज्यादा इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि फिलीपींस बेहद धार्मिक देश है और यहां पर ज्यादातर कैथोलिक आबादी रहती है। फिलीपींस वैटिकन के बाद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, जहां पर तलाक गैर कानूनी है। (मुस्लिमों को छोड़कर)

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अपराधिक मामलों में कार्रवाई करना होगा आसान

बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों का कहना है कि अगर सेक्स के लिए सहमति देने की उम्र बढ़ा दी जाती है तो फिर अपराधिक मामलों में कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। साथ ही बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाओं में रेप का मामला चलाया जा सकेगा। लंबे अरसे की मांग के बाद अब यहां पर सेक्स के लिए सहमति देने की उम्र 16 साल करने वाले विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक को संसद के निचले सदन में पारित किया गया था। अब इससे जुड़े विधेयक को ऊपरी सदन में पेश किया जाएगा।

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