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गर्लफ्रेंड पर सख्त कानून: भूल कर भी यहाँ ना करे ये काम, मिलती है कठोर सजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात में यह तीसरा दौरा है।

Vidushi Mishra
Published on: 24 Aug 2019 1:57 PM IST
गर्लफ्रेंड पर सख्त कानून: भूल कर भी यहाँ ना करे ये काम, मिलती है कठोर सजा
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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात में यह तीसरा दौरा है। दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके साथ ही मीटिंग में दोनों राष्ट्राध्यक्ष क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितों पर भी बात करेंगे।

जानकारी के लिए बता दें, कि पूरे विश्व में संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है, जहां के नियम-कानून बहुत ही अजीबो-गरीब हैं। यहां के कानून जितने ही अजीब है उनका पालन भी उतनी ही सख्ती के साथ करना पड़ता है। और अगर कोई इन कानूनों का पालन नहीं करता है, तो उसे यूएई पीनल कोड के तहत सजा दी जाती है। यूएई के इन अजीबोगरीब नियम-कानून और उनकी सजा के बारे में जानकर आप खुद भी आश्चर्य होंगे।

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संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश...

आइयें जानते हैं यूएई के नियम-कानून और सजा

-- यूएई में फांसी देने के तरीके भी अजीबो-गरीब हैं। यहां पर 3 तरीके से फांसी की सजा दी जाती है। पहला तो सार्वजनिक स्थान पर गोली मारकर फांसी दी जाती है। दूसरा सार्वजनिक स्थान पर पत्थर मारकर मौत की सजा दी जाती है। और तीसरा फांसी पर लटका कर भी मौत की सजा दी जाती है।

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-- यूएई में कोई व्यक्ति बिना शादी के किसी महिला के साथ नहीं रह सकता है। अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। यहां पर कपल को सार्वजनिक स्थान पर किस करने, गले लगाने और हाथ पकड़कर चलने पर भी बैन है। साल 2005 में ब्रिटिश कपल ने रेस्टोरेंट में किस किया था तो उन्हें 1 महीने की सजा दी गई थी।

फोटो लेने पर भी ये सख्त नियम

-- यूएई में किसी की इजाजत के बिना उसकी फोटो लेना गैरकानूनी है। अगर कोई व्यक्ति किसी की इजाजत के बिना उसकी फोटो लेता पाया जाता है या फिर अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ वहां के साइबर क्राइम कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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ऐसा करने वाले पर 5,00,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही 6 महीने की जेल की सजा दी जा सकती है। ऐसा करने वाले को देश निकाला दिया जा सकता है। वहां किसी की इजाजत के बिना उसकी फोटो लेने को प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ माना जाता है।

-- यूएई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ खाने और पीने पर प्रतिबंध है। अगर आप स्टेशन, मेट्रो, बस या पैदल मार्ग पर कुछ खाते या पीते पकड़े जाते हैं तो आपको 100 दिरहम का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है। इसके अलावा रमजान के महीने में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी को कुछ भी खाने और पीने की इजाजत नहीं है। अगर आप मुसलमान नहीं है तो भी आपको इस कानून का पालन जरूर करना होगा।

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-- यूएई में अगर आप कार चलाते हैं और आपकी कार में डस्ट है तो यह भी एक प्रकार का जुर्म माना जाता है। इसके लिए भी आपको 3000 दिरहम तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

-- यूएई के रेजिडेंशियल इलाके में कार को धोना भी क्राइम है। इस कानून के पीछे यह माना जाता है कि धूल भरी कार से शहर की खूबसूरती बिगड़ती है और कार में लगी धूल लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक होती है।



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Vidushi Mishra

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