TRENDING TAGS :
UAE ने बदले कानून: ऐसा करने पर मिलेगी मौत की सजा, भारतीयों पर होगा ये असर
यूएई की सरकार की तरफ से प्रवासियों की वसीयत और जायदाद, शादी और तलाक, यौन प्रताड़ना जैसे 'सम्मान से जुड़े अपराधों' में बदलाव किया गया है। पर्सनल स्टेटस कोड और सिविल लॉ के संशोधनों से यूएई में रह रहे प्रवासियों को कानून चुनने की आजादी मिलेगी।
लखनऊ: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने यह घोषणाएं देश में विदेशी निवेश और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए की हैं। यूएई ने कई कानूनों में बदलाव किया है। इन कानूनों में पर्सनल स्टेटस लॉ, फेडरल पीनल कोड और फेडरल पीनल प्रसीजरल कानून मुख्य रूप से शामिल हैं। इन कानूनों में किए गए बदलावों का सीधा असर प्रवासियों पड़ेगा। बता दें कि यूएई में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं।
इन कानूनों में किया गया बदलाव
यूएई की सरकार की तरफ से प्रवासियों की वसीयत और जायदाद, शादी और तलाक, यौन प्रताड़ना जैसे 'सम्मान से जुड़े अपराधों' में बदलाव किया गया है। पर्सनल स्टेटस कोड और सिविल लॉ के संशोधनों से यूएई में रह रहे प्रवासियों को कानून चुनने की आजादी मिलेगी। यह कानून उनकी पैतृक संपत्ति पर लागू होगा जिससे विदेशी निवेशकों के वित्तीय हितों को स्थिरता प्रदान की जा सके। पैतृक संपत्ति पर मृतक व्यक्ति की नागरिकता के आधार पर फैसाल लिया जाएगा।
-पर्सनल स्टेटस कोड में कहा गया है कि जिस देश में दो लोगों की शादी हुई है वहां के नियम शादी के नियमों के अनुसार होंगे न कि पति-पत्नी की नागरिकता के आधार पर। एक और संशोधन किया गया है इसके मुताबिक किसी देश में अगर शादी हुई है तो वहां के नियम शादी के कॉन्ट्रैक्ट, तलाक या अलग होने के समझौते के निजी और वित्तीय मामलों पर भी लागू किए जाएंगे।
ये भी पढ़ें...कांप उठेंगी प्रेमिकाएं: हैवान प्रेमी ने उठाया इतना बड़ा कदम, दहल उठे लोग
ऑनर किलिंग पर होगी ये सजा
1987 के पीनल कोड नंबर 3 के आधार पर राष्ट्रपति के फैसलों को बदला गया गया है। सम्मान के लिए किए गए अपराध' की सजा कम करने का प्रावधान को वापस कर लिया गया है। नए संशोधन के मुताबिक, हर अपराध से हत्या और दूसरे कानूनों की तरह निपटारा किया जाएगा। इसके मुताबिक महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा।
ये भी पढ़ें...संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी जीत, चीन और पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों पर भी कानून कार्रवाई की जाएगी। अगर पीड़ित की उम्र 14 साल या उससे कम हो, दिमागी हालत ठीक न हो या वे रिश्तेदार हों या पीड़ित के परिजन हो। नाबालिग या मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मौत की सजा मिलेगी।
ये भी पढ़ें...आतंकी घटनाओं से मातम: BJP नेताओं समेत 35 की मौत, आम जनता भी बनी निशाना
दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।