Ticket Price Hike In Bihar: बिहार में बढ़े बसों के किराए, परिवहन विभाग ने जारी अधिसूचना, जानें किराए की नई दरें
Ticket Price Hike In Bihar: बिहार परिवहन विभाग ने बस के महंगे किराए पर मुहर लगा दी है। इस संबंध में बीते सोमवार को विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए विभाग ने सितंबर में ही नई दरें निर्धारित कर बस किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था।
Ticket Price Hike In Bihar: बिहार परिवहन विभाग (Bihar Transport Department) ने बस के महंगे किराए पर मुहर लगा दी है। इस संबंध में बीते सोमवार को विभाग (Bihar Transport Department) की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों (Petrol-Diesel Price) को देखते हुए विभाग (Bihar Transport Department) ने सितंबर में ही नई दरें निर्धारित कर बस किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। इसकी सूचना जारी कर दावा-आपत्ति भी मांगी गई थी। निर्धारित अवधि तक कोई भी आपत्ति या सुझाव नहीं मिलने पर प्रस्तावित दरों को ही निर्धारित कर दिया गया है। ऐसे में डीलक्स, एसी, वॉल्वो और नगर बस सेवा में यात्री किराए (bus ticket hike) की नई दरें निर्धारित की गई हैं।
नए आदेश के तहत किराए में कितनी बढ़ोतरी
आइए जानते हैं कि नए आदेश के तहत किराए में कितनी बढ़ोतरी (bus ticket hike) की गई है। जारी निर्देश के अनुसार साधारण बस सेवा के लिए डेढ़ रुपये प्रति किलोमीटर, डीलक्स बस सेवा के लिए 1.70 रुपये प्रति किलोमीटर, डीलक्स एसी बस के लिए दो रुपये प्रति किलोमीटर और वॉल्वो व मर्सिडीज बसों के लिए 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से नया किराया निर्धारित किया गया है। सिटी बस सेवा के लिए पहले चार किलोमीटर के लिए 1.60 रुपये प्रति किलोमीटर और इसके बाद प्रत्येक दो किमी पर 1.50 रुपये की दर से किराया लेने का प्रस्ताव है।
एक नजर में देखें यात्री किराए की नई दरें
1.50 रुपये प्रति किमी साधारण बसों में
1.70 रुपये प्रति किमी डीलक्स बसों में
2.00 रुपये प्रति किमी डीलक्स एसी बसों में
2.50 रुपये प्रति किमी वॉल्वो, मर्सिडीज बसों में
लंबी दूरी के किराए में यात्रियों को मिलेगी राहत
किराए में बढ़ोतरी (bus ticket hike) तो की गई है लेकिन परिवहन विभाग (Bihar Transport Department) ने लंबी दूरी की बसों के किराए में थोड़ी राहत भी दी है। 101 से 250 किमी की दूरी तक बेसिक किराया दर (bus ticket hike) के आधार पर निर्धारित किराए में 20 फीसदी और 251 किमी से ज्यादा दूरी के लिए निर्धारित किराए में 30 फीसदी की कमी लाने के लिए कहा गया है। आकलन के बाद किराया तय होगा। सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (regional transport authority) को 15 दिनों के अंदर प्वाइंट टू प्वाइंट किराए का निर्धारण कर इसे कठोरता से लागू करने का निर्देश दिया है।