Adani-Hindenburg Case: क्या खत्म हुई अडानी-हिंडनबर्ग के मामलें की सेबी की जांच? सुप्रीम कोर्ट को मिली ये जानकारी
Adani-Hindenburg Case: 14 अगस्त को जांच रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के आदेश पर सेबी ने 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अडानी-हिंडनबर्ग जांच मामले की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। अभी तक स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी सामने नहीं आई है।
Adani-Hindenburg Case: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के जांच पूरी करने के मामले में विस्तार की मांग नहीं करेगा यानी और वह अब और समय नहीं मांगेगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर सुनवाई के दौरान पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित आगे की जांच के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध नहीं कर रहा है।
एसजी ने सुप्रीम कोर्ट का दिया जबाव
सर्वोत्तम न्यायालय शुक्रवार को अडानी ग्रुप पर लगे हिंडनबर्ग की आरोपों के मामले की सुनवाई कर रहा था। तभी एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित आगे की जांच पर विस्तार की मांग नहीं कर रहा है। इसमें 24 मामलों की जांच होनी थी, जिसमें 22 मामलों की जांज पूरी हो चुकी है। 2 मामलों की जांच अभी बाकी है। इन दो मामलों की जांच के बारे में सेबी ने कोर्ट की जानकारी दी।
सेबी ने कोर्ट की दे ये जानकारी
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सुप्रीम कोर्ट को अडानी-डिंहनबर्ग मामले में अपना सहयोग देते हुए बताया कि इस मामले में शामिल 24 मामलों में से 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। जिन दो मामलों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, वह इसलिए क्योंकि विदेशी रेगुलेटर्स ने इसकी जानकारी नहीं दी है।
सेबी पर हो अवमानना कार्यवाही
इससे पहले 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर सेबी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही का अनुरोध किया गया था। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अडानी-हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच पूरी नहीं की है। 17 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को एक आदेश जारी किया है। इममें कोर्ट ने कहा था कि सेबी को 14 अगस्त तक अडानी-हिंडनबर्ग मामले में अपने जांच निष्कर्ष पेश करे।
OCCRP की रिपोर्ट जांच विशेषज्ञ समिति से हो
सेबी के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने वाले मामले में शामिल याचिकाकर्ताओं में से एक अधिवक्ता विशाल तिवारी ने कहा कि बाजार नियामक ने अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। जैसा कि कानूनी समाचार पोर्टल द्वारा रिपोर्ट किया गया है। आगे वकील ने अपनी याचिका में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (ओसीसीआरपी) द्वारा जारी रिपोर्ट की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति को निर्देश देने की भी मांग की। बता दें कि OCCRP की रिपोर्ट में अडानी के खिलाफ स्टॉक में हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे।
25 अगस्त को सेबी ने प्रस्तुत की स्टेटस रिपोर्ट
14 अगस्त को जांच रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के आदेश पर सेबी ने 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अडानी-हिंडनबर्ग जांच मामले की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस स्टेटस रिपोर्ट पर 29 अगस्त को कोर्ट को सुनवाई करना था, जिसको बाद टलाकर 13 अक्टूबर को कर दी गई। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है, उसे अभी तक पब्लिक में नहीं किया गया है।
क्या है अडानी-हिंडनबर्ग विवाद?
इस साल जनवरी में अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि अडानी समूह अपने स्टॉक मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए स्टॉक हेरफेर और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों में लगा हुआ है। हालांकि समूह ने हिंडनबर्ग के इन आरोपों को दृढ़ता से खंडन किया और रिपोर्ट को विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास बताया। इस आरोपों के बाद अडानी समूह को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 24 जनवरी के बाद लगातार कई महीनों से तक स्टॉक मार्केट में ग्रुप की कंपनियों के शेयरों ने गिरावट पर कारोबार किया।