डेडलाइन की न करें फ़िक्र: अब DL की वैधता बढ़ी, मिली इतने दिनों की मोहलत

कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण कई कामों की आखिरी डेडलाइन में बढ़ोतरी हुई है। इसी कड़ी में अब राहत की खबर ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए हैं। दरअसल, जिन लोगों की DL की वैधता,परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज की वैधता फरवरी में खत्म हो गयी है, उसे सरकार ने आगे बढ़ाते हुए 30 जून तक के लिए करने का फैसला लिया है।

Update: 2020-03-31 05:17 GMT

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण कई कामों की आखिरी डेडलाइन में बढ़ोतरी हुई है। इसी कड़ी में अब राहत की खबर ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए हैं। दरअसल, जिन लोगों की DL की वैधता,परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज की वैधता फरवरी में खत्म हो गयी है, उसे सरकार ने आगे बढ़ाते हुए 30 जून तक के लिए करने का फैसला लिया है।

ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट या रजिस्ट्रशन के दस्तावेजों की वैधता बढ़ीः

अगर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट या रजिस्ट्रशन के दस्तावेजों की वैधता खत्म हो गयी है और लॉकडाउन के कारण आप इसे रिन्यू कराने में अक्षम हैं तो परेशान न हों। सरकार ने वैधता की आखिरी तारीख 30 जून करने का फैसला लिया है। सरकार का ये फैसला उन ड्राइविंग लाइसेंस पर लागू होगा, जिनकी वैधता 1 फरवरी को खत्म हो चुकी है। इस आदेश का उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की ढुलाई को सुचारू बनाना है।

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

इस बात की जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दी। इस बाबत विभाग ने सभी राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में मंत्रालय ने कहा, ‘‘सभी राज्यों से आग्रह है कि वे मोटर वाहनू कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानें जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है और देशव्यापी बंद के कारण उनको रिन्यू नहीं कराया जा सका है। ’’

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इन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाई गयी:

बता दें कि जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ायी गई है, उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल है।

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वित्त वर्ष का आखिरी दिन आज

गौरतलब है कि मंगलवार यानी आज वित्त वर्ष का आखिरी दिन है। यानि कई फाइनेंशियल कामकाज निपटाने की आखिरी डेडलाइन बस आज की है। हालांकि, सरकार ने पहले ही लॉकडाउन की वजह से अधिकतर डेडलाइन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही पैन-आधार लिंकिंग, 2018-19 का आईटी रिटर्न समेत कई जरूरी डेडलाइन को बढ़ाने का ऐलान किया था।

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