Ashneer Grover: फंस गए अशनीर ग्रोवर, EOW ने दर्ज की FIR; 10 साल तक काटनी पड़ सकती है जेल

Ashneer Grover: BharatPe का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म MZM ने एक मीडिया से कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले गहन जांच की गई थी। हमें खुशी है कि मामला संज्ञान लिया गया है।

Update:2023-05-11 19:52 IST
Ashneer Grover (सोशल मीडिया)

Ashneer Grover: शार्क टैंक सीजन-1 के मेंटर एवं भारतपे के पूर्व प्रबंधन निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पिछले साल फिनटेक यूनिकॉर्न भारतपे द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर ली है। दर्ज हुई इस FIR में ग्रोवर के अलावा कई और लोगों को नाम भी शामिल है।

अशनीर पर लगी ये धाराएं

ईओडब्ल्यू की एफआईआर से मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्व प्रबंध निदेशक ग्रोवर के ऊपर ईओडब्ल्यू ने 8 से अधिक गंभीर मामले लगाएं हैं। इन मामलों में अशनीर ग्रोवर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 406 (विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए सजा), 408 (लिपिक या नौकर द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रेरित करना), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) और 120बी (आपराधिक साजिश की सजा) धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

इन लोगों के भी नाम दर्ज

दर्ज हुई FIR में EOW ने अशनीर ग्रोबर के अलावा उनके परिवार के 5 सदस्यों का का भी नाम शामिल किया है। इसमेंग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर, उनके साले श्वेतांक जैन, दीपक गुप्ता और सुरेश जैन हैं। EOW ने ग्रोवर और अन्य पर 86 जाली और झूठे चालानों के आधार पर फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को 7.6 करोड़ रुपये का अवैध भुगतान करने का आरोप लगाया है।

दोषी करार पर 10 साल की जेल

इसके अलावा EOW ने ग्रोवर पर परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त सेवाओं से जुड़ी ट्रैवल एजेंसियों को अवैध भुगतान करने का भी आरोप लगाया है। वहीं, माधुरी जैन पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया है। अगर अशनीर ग्रोवर इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक कैद की सजा मिली सकती है। आएआईआर दर्ज के बाद ईओडब्ल्यू सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया है।

FIR दर्ज पर लीगल फर्म का बयान

अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार पर एफआईआर दर्ज होन के बाद BharatPe का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म MZM ने एक मीडिया से कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले गहन जांच की गई थी। ईओडब्ल्यू के पास एक विस्तृत शिकायत दर्ज होने के बाद रिकॉर्ड पर भारी मात्रा में दस्तावेजों के साथ गहन जांच की गई। हमें खुशी है कि मामला संज्ञान लिया गया है और एफआईआर दर्ज हुआ।

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