Go First Flight Cancel: गो फर्स्ट ने अब 4 जून तक कैंसिल की अपनी सभी उड़ानें, इन वजहों से रद्द हो रही हवाई सेवाएं
Go First Flight Cancel: कंपनी ने कहा कि जल्दी ग्राहकों को रद्द हुई उडानों का किराया उनके खाते में रिफंड किया जाएगा। हम जल्द ही बुकिंग फिर से शुरू करने में सक्षम होंगे।
Go First Flight Cancel: वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट लगातार अपनी सारे उड़ानों को रद्द करती जा रही है। एक बार फिर एयरलाइंस ने अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। कंपनी ने कहा कि 'ऑपरेशनल कारणों' की वजह से आगामी 04 जून, 2023 तक अपनी सारी हवाई उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। इससे पहले गो फर्स्ट ने 30 मई तक अपनी हवाई उड़ानों को कैंसिल किया था।
Due to operational reasons, Go First flights until 4th June 2023 are cancelled. We apologise for the inconvenience caused and request customers to visit https://t.co/FdMt1cRR4b for more information. For any queries or concerns, please feel free to contact us. pic.twitter.com/qNDORbmDJi
— GO FIRST (@GoFirstairways) May 30, 2023
वापस होगा किराया
अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर गो फर्स्ट ने ट्विट कर कहा कि 4 जून, 2023 तक निर्धारित सभी गो फ़र्स्ट उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कंपनी ने कहा कि जल्दी ग्राहकों को रद्द हुई उडानों का किराया उनके खाते में रिफंड किया जाएगा। बता दें कि नकदी संकट से जूझ रही गो फर्स्ट बीते 3 मई से अस्थायी रूप से परिचालन को बंद कर दिया है। इस दौरान कंपनी ने नई टिकटों को जारी करना भी बंद कर दिया है।
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जल्द आसमान में होगा गो फर्स्ट
इस दौरान गो फर्स्ट ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कंपनी ने तत्काल समाधान और परिचालन के पुनरुद्धार के लिए एक आवेदन दायर किया है। हम जल्द ही बुकिंग फिर से शुरू करने में सक्षम होंगे। गो फर्स्ट के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को विमानन नियामक डीजीसीए के अधिकारियों के साथ अपनी पुनरुद्धार योजनाओं पर चर्चा की।
30 दिनों प्रस्तुत करना होना पुनरुद्धार योजना
पिछले सप्ताह दिल्ली में आयोजित हुई बैठक में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ग्राउंडेड एयरलाइन को 30 दिनों के भीतर अपनी पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। गो फर्स्ट ने अमेरिकी इंजन निर्माता प्रैट एंड व्हिटनी द्वारा इंजनों की डिलीवरी न करने के कारण संचालन करने में असमर्थता का हवाला देते हुए 2 मई को स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए एक याचिका दायर की थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 10 मई, 2023 को एयरलाइन की याचिका को स्वीकार किया था।