ITR Filing Last Date: ऐसे 15 मिनट में हो रहा आईटीआर फाइल, ऑनलाइन जा कर फॉलो करें ये स्टेप

ITR Filing Last Date: अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो डेडलाइन के खत्म होने से पहले इसे कर दें। 30 जुलाई को शाम साढ़े छह बजे तक 6 करोड़ आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं।

Update: 2023-07-31 03:39 GMT
ITR Filing Last Date (photo: social media )

ITR Filing Last Date: वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज यानी सोमवार 31 जुलाई आखिरी तारीख है। आज रात 12 बजे से पहले आईटीआर न फाइल करने पर जुर्माना भरना होगा। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो डेडलाइन के खत्म होने से पहले इसे कर दें।

आयकर विभाग के मुताबिक, 30 जुलाई को शाम साढ़े छह बजे तक 6 करोड़ आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 26.76 लाख आईटीआर केवल कल यानी रविवार 30 जुलाई को फाइल किए गए थे। अगर आप तय समय पर आईटीआर फाइल करने से चूकते हैं तो आपको फाइन भरना होगा। जुर्माने की राशि इनकम के हिसाब से तय होगी।

अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रूपये से अधिक है, तब उसे 5 हजार रूपये की लेट फीस देनी होगी। यदि करदाता की सालाना कमाई 5 लाख रूपये से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में एक हजार रूपये भरने होंगे।

ITR फाइल करते वक्त इन बातों का रखें ख्याल

  • सही ITR फॉर्म चुने।
  • आय की सही जानकारी दर्ज करें।
  • छूट प्राप्त व कर मुक्त आय की गलत जानकारी न दें।
  • सही व्यक्तिगत जानकारी दें।
  • टैक्स रिटर्न को वैरिफाई करें।
  • फॉर्म 26 एएस को अवश्य डाउनलोड करें और अपनी आय का उससे मिलान करें।

15 मिनट में ऐसे करें आईटीआर फाइल

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट eportal.incometax.gov.in पर जाएं।
  • यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के बाद एक पेज खुलेगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न विकल्प सिलेक्ट करें। असेसमेंट ईयर 2023-24 चुने और आगे बढ़े।
  • इसके बाद ऑनलाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से अपनी कैटेगरी के हिसाब से विकल्प चुनें और आगे बढ़ें।
  • अगर आप वेतनभोगी हैं तो आईटीआर-1 सिलेक्ट करें। आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर फिलिंग टाइप ऑप्शन में जाकर 139 (1)-ओरिजनल रिटर्न सिलेक्ट करें।
  • इस प्रकार चंद मिनटों में आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा। अपने रिटर्न को वैरिफाई करने के लिए ई-वैरिफिकेशन जरूर करें।

Tags:    

Similar News