घटिया सामान बेचा तो खैर नहीं: जाना पड़ेगा जेल, जानिए क्या है नया उपभोक्ता कानून
अब घटिया सामान बेचने वालों की खैर नहीं। आज से लागू किए गए उपभोक्ता कानून में बदलाव ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं।
नई दिल्ली: अब घटिया सामान बेचने वालों की खैर नहीं। आज से लागू किए गए उपभोक्ता कानून में बदलाव ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। अगर किसी भी विक्रेता ने भ्रामक तरीके से ग्राहकों को अपना उत्पाद बेचने की कोशिश की तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
ई कॉमर्स कंपनियों पर भी शिकंजा
सोमवार को हुए उपभोक्ता कानून में बदलाव के तहत ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर खराब गुणवत्ता का सामान बेचने वालों के खिलाफ सजा को और सख्त बना दिया गया है। नए कानून के दायरे में अब ई-कॉमर्स कम्पनियां भी आएंगी। यानी अब कोई भी ऑनलाइन कंपनी भी आपको चूना नहीं लगा सकेगी।
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क्या होगी सजा
नए कानून के मुताबिक, ग्राहक का बड़ा नुकसान होने पर विक्रेता को 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं उत्पाद बेचने वाले को छह महीने से सात साल तक की जेल भी हो सकती है। अगर किसी कारणवश उपभोक्ता की मौत हो जाती है तो विक्रेता को दस लाख तक का मुआवजा या आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।
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कहीं भी कर सकते हैं शिकायत
अगर आपने देश के किसी भी कोने से सामान खरीदा है और आपको गलत सामान बेचा गया है तो आप इसकी शिकायत देश में कहीं भी कर सकते हैं। अब तक ग्राहक को किसी तरह का नुकसान होने पर स्थानीय कंज्यूमर कोर्ट में ही शिकायत दर्ज कराने की बाध्यता थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 ने ग्राहकों को ये ताकत दे दी है कि वो अपनी शिकायत किसी भी उपभोक्ता अदालत में कर सकता है।
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क्या होंगे उपभोक्ता को नए अधिकार
-उत्पाद में कोई भी खराबी निकलती है तो फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
- उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से बच सकेंगे जिससे उपभोक्ता की जीवन या संपत्ति को नुक्सान पहुंचता है
-हर विक्रेता को अपने ग्राहक को सामान की गुणवत्ता और सारी जानकारी साफ तौर पर देनी होगी।
-उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता फैलाना।
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सेलेब्रेटीज पर भी शिकंजा
तरह तरह की क्रीम ,साबुन,परफ्यूम और दर्जनों दूसरी तरह के उत्पादों का ऐड करने वाले सेलेब्रिटीज की गरदन भी अब इस कानून के फंदे में है। यदि कोई सेलेब्रिटी भ्रामक विज्ञापन करता है तो उसपर भी 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसलिए अब आंख मूंद कर कोई भी विज्ञापन करने से पहले सेलेब्रिटी को भी उत्पाद की गुणवत्ता की असलियत पता लगानी होगी।
नए कानून सख्ती से होंगे लागू –
उपभोक्ता कानूनों में हुए ये नए बदलाव सख्ती से लागू हो सकें इसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन भी केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा।यह प्राधिकरण भ्रामक विज्ञापनों और खराब उत्पादों पर सख्ती से नज़र रखेगा और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करेगा।
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