Tax On Twitter Earnings: क्रिएटर्स के खातों में आने लगे लाखों रुपये, लेकिन इन यूजर्स को भरना होगा 18% GST

Tax On Twitter Earnings: माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 'एक्स' से व्यक्तियों द्वारा प्राप्त विज्ञापन राजस्व को जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति माना जाएगा और 18 प्रतिशत कर के अधीन होगा।

Update:2023-08-14 12:06 IST
Tax On Twitter Earnings (सोशल मीडिया)

Tax On Twitter Earnings: दुनिया दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की कामना जब से टेस्ला की सीईओ एलोन मस्क के हाथों को आई है, तब वह इसके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नित नए प्रयोग कर रहे हैं। शुरुआती अगस्त मस्क ने घोषणा की थी कि ट्विटर जिसको अब एक्स के नाम से जाना जा रहा है के प्रीमियम (ब्लू) के ग्राहक विज्ञापन राजस्व में अपना हिस्सा प्राप्त करने के पात्र होंगे। इतना ही नहीं, एलोन मस्क ने एक्स के कई कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट में लाखों रुपये ट्रांसफर भी कर चुके हैं।

अब ऐसे में यह सवाल जो पकड़ने लगा है कि जो क्रिएटर्स ट्विटर से कमाई करेंगे या फिर कर रहे हैं, क्या उनकी भी कमाई टैक्स के दायरे में आएगी? ऐसे में बाजार विशेषज्ञों ने ट्विटर से होने वाली कमाई पर अपनी राय प्रकट की है। यदि आप एक्स के क्रिएटर्स् हैं, तो यह लेख आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जानिए क्या आपकी कमाई टैक्स के दायरे में होगी या नहीं?

कंपनी ने किया था ऐड रेवेन्यू शेयर करने का ऐलान

दरअसल, एक्स (ट्विटर) कंपनी ने बीते दिनों अपनी नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी का खुलासा किया था। इस पॉलिसी के तहत एक्स ने यूजर्स को ऐड रेवेन्यू शेयर करने का ऐलान किया था, जिसका फायदा अब क्रिएटर्स को होने वाला है, जैसे अन्य सोशल मीडिया के क्रिएटर्स को मिलता है। हालांकि ट्विटर द्वारा ऐड रेवेन्यू शेयर की घोषणा होते ही कंपनी के मालिक मस्क ने क्रिएटर्स खातों में लाखों रुपये भी ट्रांसफर कर दिये हैं। खाते में पैसा देख कंपनी क्रिएटर्स ने एलोन मस्क को अपना आभार भी व्यक्त किया है।

एक्स से होने वाली कंपनी पर टैक्स लिया जाएगा या नहीं इस विशेषज्ञों ने बताया है कि व्यक्तियों को 'एक्स', जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, से विज्ञापन राजस्व के हिस्से के रूप में जो पारिश्रमिक मिलेगा, उस पर 18% जीएसटी लगने की संभावना है।

ट्विटर से कमाई पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

विशेषज्ञों की राय है कि माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 'एक्स' से व्यक्तियों द्वारा प्राप्त विज्ञापन राजस्व को जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति माना जाएगा और 18 प्रतिशत कर के अधीन होगा। हालांकि यह टैक्स तभी लगेगा, जब किसी द्वारा प्रदान की गई आय, बैंक सावधि जमा पर ब्याज और अन्य पेशेवर सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं से कुल आय एक वर्ष में ₹20 लाख से अधिक हो। वहीं, मस्क ने कहा था कि यदि किसी खाते में तीन महीने की अवधि के भीतर उनके पोस्ट पर 15 मिलियन से अधिक ऑर्गेनिक इंप्रेशन हैं तो वे व्यक्ति राजस्व साझाकरण कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।

इन लोगों को मिलेगा राजस्व

इस पर आगे एलोन मस्क ने कहा था कि विज्ञापन राजस्व प्राप्त करने के लिए खाते में कम से कम 500 फॉलोअर्स होने चाहिए। 8 अगस्त को एलन मस्क ने साझा किया था कि ट्विटर ने इस सप्ताह प्रीमियम उपयोगकर्ताओं को विज्ञापन राजस्व के रूप में हजारों डॉलर का भुगतान किया है। एक उपयोगकर्ता ने कहा कि पिछले 104 दिनों में 21,400,000 इंप्रेशन के लिए ट्विटर ने मुझे $120.65 का भुगतान किया। YouTube ने मुझे 928,593 व्यूज और 6,159,005 इंप्रेशन के लिए ठीक उसी समयावधि में $241.31 का भुगतान किया था, जोकि भारतीय मुद्रा के हिसाब से 20,022.58 रुपये है।

एक्स से आय पर कर की गणना

एक्स आय पर कर की गणना ट्विटर से ऐसी आय प्राप्त करने वाले करदाता पर लागू सीमांत स्लैब के अनुसार की जाएगी। यदि इसे 'व्यापार और पेशे से लाभ और लाभ' के रूप में माना जाता है, तो करदाता ट्विटर पर गतिविधियों के लिए किए गए कुछ खर्चों में कटौती करने के लिए पात्र हो सकता है, जहां से ऐसा राजस्व उत्पन्न होता है।

विशेषज्ञ के मुताबिक, ट्विटर से होने वाली आय पर कर की गणना एक प्रक्रिया का पालन करके की जा सकती है, जो आपकी कुल आय, कटौती और लागू कर दरों पर विचार करती है। इसमें शामिल हैं।

  • कुल आय: ट्विटर और अन्य स्रोतों से अपनी सारी कमाई जोड़ें।
  • कटौती योग्य व्यय: अपने सोशल मीडिया कार्य से संबंधित वैध खर्चों की पहचान करें और उन्हें अपनी कुल आय से घटाएं।
  • सकल कुल आय: खर्चों में कटौती के बाद शेष राशि की गणना करें।
  • कटौतियां लागू करें: धारा 80सी या 80डी के तहत लागू कटौतियां घटाएं
  • कर योग्य आय: परिणामी आंकड़ा आपकी कर योग्य आय है।
  • टैक्स स्लैब: अपनी आय सीमा के आधार पर कर दरों की जांच करें।
  • कर गणना: अपनी कर योग्य आय को प्रासंगिक कर दर से गुणा करें।
  • छूट/क्रेडिट: कर दायित्व को कम करने के लिए कोई भी उपलब्ध छूट या क्रेडिट लागू करें।
  • स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: छूट के बाद कर में 4% उपकर जोड़ें।
  • अंतिम देय कर: परिकलित कर को उपकर के साथ जोड़ें।
  • टीडीएस पर विचार करें: स्रोत पर काटे गए किसी भी कर (टीडीएस) का हिसाब रखें।

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