इसलिए फास्टैग जरूरी: सिर्फ टोल पर ही नहीं आता काम, इन बातों पर जरूर दें ध्यान

ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट तभी रीन्यू किए जाएंगे जब उनके पास FASTag होगा। नेशनल परमिट व्हीकल्स के लिए फास्टैग FASTag को 1 अक्टूबर 2019 से ही अनिवार्य कर दिया गया है

Update: 2020-12-26 11:25 GMT
जनवरी से सिर्फ Toll Plaza नहीं, इन कामों के लिए भी जरूरी है FASTag

नई दिल्ली : परिवहन मंत्रालय ने अगले साल जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग से लैस होना जरूरी कर दिया है। यही नहीं अगले साल पहली अप्रैल से सिर्फ उन वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट और थर्ड पार्टी बीमा सुविधाएं देने का काम किया जाएगा, जिनमें फास्टैग लगा होगा। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने जानकारी दी है कि फास्टैग (FASTag) के माध्यम से टोल संग्रह की राशि रोजाना 80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेनदेन की संख्या के लिहाज से भी देखा जाए तो एनएचएआइ ने रोजाना 50 लाख का रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। देशभर में अब तक 2.20 करोड़ फास्टैग जारी कर दिये गये हैं। नई साल जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी होने जा रहे हैं...

1 जनवरी से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा से कैश लेन खत्म कर दी जाएंगी और सिर्फ फास्टैग लेन से ही टोल वसूला जाएगा। फास्टैग उन सभी गाड़ियों के लिए जरूरी है। जिन्हें 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदा गया है।1 जनवरी 2021 से सभी 4-व्हीलर्स में फास्टैग (FASTag) जरूरी होगा।

 

फिटनेस सर्टिफिकेट

ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट तभी रीन्यू किए जाएंगे जब उनके पास फास्टैग होगा। नेशनल परमिट व्हीकल्स के लिए फास्टैग FASTag को 1 अक्टूबर 2019 से ही अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी फास्टैग को अनिवार्य किया गया है।

 

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ऐसे ले सकते हैं फास्टैग

टोल प्लाजा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद पेट्रोल पंप, (RTO ,NHAI )ऑफिस, अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम , बैंक्स जैसे (ICICI Bank, HDFC Bank Axis Bank , My fastag app) फास्टैग, गाड़ी की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट), केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड , पासपोर्ट।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

बिना फास्टैग के गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं करवा सकेंगे । ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट तभी रिन्यू किए जाएंगे जब उनके पास फास्टैग (FASTag )होगा। नेशनल परमिट व्हीकल्स के लिए फास्टैग( FASTag )को 1 अक्टूबर 2019 से ही अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी फास्टैग(FASTag)को अनिवार्य किया गया है। बिना फास्टैग (FASTag )के गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं करवा सकेंगे

 

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टोल कलेक्शन रिकॉर्ड

नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 25 दिसंबर को जानकारी दी कि एक दिन पहले फास्टैग ( FASTag) के जरिए टोल कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 24 दिसंबर को फास्टैग के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा का टोल कलेक्शन हुआ। अब हर रोज 50 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं। अबतक तक 2.20 करोड़ फास्टैग जारी किए जा चुके हैं।

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