प्राइवेट कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: सरकार लाई ये बेहतरीन स्कीम
केंद्र सरकार प्राइवेट नौकरी करने वालो को बड़ी सौगात भेंट कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPF की तरह ही जल्द पेंशन स्कीम को लेना भी जरुरी हो सकता है। यानि कि पीएफ की तरह जल्द ही पेंशन स्कीम के लिए भी हर महीने पैसे कटाना अनिवार्य हो जाएगा।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार प्राइवेट नौकरी करने वालो को बड़ी सौगात भेंट कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPF की तरह ही जल्द पेंशन स्कीम को लेना भी जरुरी हो सकता है। यानि कि पीएफ की तरह जल्द ही पेंशन स्कीम के लिए भी हर महीने पैसे कटाना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन यह फैसला कर्मचारी का होगा कि कितने पैसे काटे जाएं।
लाखों कर्मचारियों को मिलेगा इस योजना का फैसला
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वित्त सचिव राजीव कुमार ने अंग्रेजी के एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि इसके लिए जल्द ही सिस्टम तैयार किया जाएगा। इस योजना के तहत कर्मचारी हर महीने कम से कम 100 रुपये कटवा सकेगा और कंपनी भी इतना ही अपनी तरफ से खाते में डाल सकती है। राजीव कुमार के मुताबिक, जो आज युवा हैं उन्हें बुजुर्ग होने पर पैसों की जरुरत होगी।
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कब मिलता है PF के साथ कटने वाली पेंशन की रकम
1- नौकरी करने वाले लोग अक्सर अपने पीएफ अकाउंट को लेकर चिंतित रहते हैं। खासकर प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी ईपीएफ के साथ मिलने वाली पेंशन से अंजान रहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी (वेतन) से कटने वाले पैसे दो खातों यानि प्रॉविडेंट फंड (EPF) और पेंशन फंड (EPS) में जाते हैं।
2- कर्मचारी के वेतन से कटने वाला रकम 12 फीसदी कर्मचारी के ईपीएफ में जमा हो जाता है। इसके अलावा कंपनी द्वारा 3.67 फीसदी EPF में जमा किया जाता है। बाकी 8.33 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा हो जाता है।
3- पीएफ अकाउंट के पैसे को कर्मचारी एक तय समय सीमा के बाद कभी भी निकाल सकता है। लेकिन, पेंशन योजना की रकम निकालने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, क्योंकि यह अलग-अलग स्थिति में तय होते हैं।
4- हालांकि अगर आपको नौकरी करते हुए 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम हुए हैं तो आप फॉर्म 19 और 10c जमा करके PF के पैसे के साथ-साथ पेंशन की रकम भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मैनुअल तरीके से ही पीएफ ऑफिस में आवेदन करना होगा। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को एम्प्लॉयर (EPFO) के कार्यालय में जमा करना होगा।
5- अगर आप अपना प्रॉविडेंट फंड यानि PF को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो आप अपने पेंशन की रकम को कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, चाहे आपकी जितनी भी सर्विस हिस्ट्री ही क्यों न हो।
6- साफ-साफ कहा जाए तो अगर आपकी सर्विस हिस्ट्री अलग-अलग जगह नौकरी करते हुए भी 10 साल की हो जाती है तो आप अपने पेंशन के लिए हकदार बन जाते हैं और 58 साल की उम्र से आपको मासिक पेंशन मिलने लगेगी।
क्या होगा इस योजना से?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे सरकारी कर्मचारियों के अलावा दूसरे कर्मचारी भी पेंशन न्यास गठित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इससे नागरिकों को बड़ी उम्र के लिए योजना बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा नौकरी के दौरान ‘मोबिलिटी’ भी बढ़ेगी।
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