बदल गए ये नियम: अब निवेश करना हुआ बड़ा आसान, मिलेंगे ये फायदे
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसे पोस्टल सेविंग्स स्कीम्स में निवेश करना अब आसान कर दिया है।
नई दिल्ली: ग्रामीण लोगों के लिए पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) समेत अन्य पोस्टल सेविंग्स स्कीम्स में निवेश करना अब आसान हो गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इन योजनाओं में निवेश करना अब आसान कर दिया है। डाक विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस के ग्रामीण डाक सेवक (GDS) ब्रांचों में चेक की सुविधा नहीं है। जिसको देखते हुए विड्रॉल फॉर्म (SB-7) के जरिए डिपॉजिट और अकाउंट खोलने की इजाजत दी गई है।
फॉर्म के जरिए पांच हजार रुपये तक कर सकेंगे डिपॉजिट
वहीं डाक विभाग के इस फैसले के बाद GDS ब्रांचों में आगामी डिपॉजिट और नया खाता खोलने के लिए विड्रॉल फॉर्म (SB-7) के साथ सेविंग्स बुक, पासबुक से ही काम हो जाएगा। इस फॉर्म के जरिए ग्राहक पांच हजार रुपये तक का डिपॉजिट कर सकेंगे। यह नियम नया पब्लिक प्रॉविडेंट फंड अकाउंट (PPF Account) खोलने के लिए भी लागू होगा।
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5000 से ज्यादा डिपॉजिट करने के लिए क्या करना होगा?
वहीं अगर आपको पांच हजार से ज्यादा रुपये डिपॉजिट करना है तो उसके लिए विड्रॉल फॉर्म SB-7 के साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बुक पासबुक और पे-इन स्लिप भी देना पड़ेगा। इसके अलावा डिपॉजिटर को संबंधित स्कीम के लिए SB/RD/SSA या PPF की पासबुक भी दिखाना अनिवार्य होगा। इसके बाद ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट मास्टर विड्रॉल फॉर्म, पे-इन-स्लिप और पासबुक चेक करेगा। फिर जानकारियां अपडेट करने के बाद GDS ब्रांच के अकाउंट ऑफिस से डिपॉजिटर को पासबुक व रसीद लेनी होगी।
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Small Savings Schemes पर मिलने वाले ब्याज दर नहीं किया गया बदलाव
वहीं बीते हफ्ते केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से Small Savings Schemes पर मिलने वाले ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें स्कीम्स में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और NSC जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि इस योजनाओं पर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए मिलने वाले ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 दिसंबर तक के लिए इन स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
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