Indian Railway Rules: ट्रेन से सामान चोरी होने पर रेलवे देता है मुआवजा, बस फॉलों करें ये प्रोसेस

Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार, अगर ट्रेन से किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है और वह नहीं मिलता है, तो उसे मुआवजा दिया जाता है।

Update:2023-07-23 13:34 IST
Indian Railway (Image- Social Media)

Indian Railway Rules: देश में ज्यादातर सभी लोग ट्रेन का सफर करते हैं। ट्रेन में सफर करना जितना अच्छा लगता है, उतनी ही परेशानियां भी होती है। सबसे बड़ी दिक्कत सामान चोरी होने की होती है। कभी-कभी तो लोगों का सामान चोरी हो भी जाता है। ऐसे में कभी आपके साथ ये दिक्कत हो जाए, तो आप क्या करेंगे। आज हम आपको रेलवे के सामान चोरी से जुड़े नियम की जानकारी दे रहे हैं, जिसका आप यूज कर सके।

सामान चोरी होने पर करें ये काम

वैसे तो ट्रैन में सफर के दौरान अपने सामान को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी आपका सामान चोरी हो जाए, तो सबसे पहले उसकी शिकायत करनी चाहिए। शिकायत दर्ज होने के बाद अगर आपका सामान नहीं भी मिलता है तो भारतीय रेलवे की ओर से आपको मुआवजा जरूर दिया जाएगा।

भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार, अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है और वह वापस नहीं मिलता है, तो सामान की कीमत के बराबर मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए बस आपको कुछ नियमों को फॉलों करना होता है, जिसके बाद ही मुआवजा मिलता है। आइये जानते हैं इस बारे में।

मुआवजा के लिए फॉलों करे प्रोसेस

ट्रेन से कभी आपका सामान चोरी हो जाए, तो सबसे पहले ट्रेन कंडक्टर कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से संपर्क करें। ये आपको एक फॉर्म देंगे, जिसे भरकर वापस दे दें। अब आपका ये फॉर्म थाने भेज दिया जाएगा। जिसके बाद आपके सामान को खोजने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

इन सामान पर मिलता है मुआवजा

भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार ट्रेन के सफर के दौरान चोरी हुआ सामान नहीं मिलता है, तो उसकी भरपाई रेलवे की ओर से की जाती है। लेकिन रेलवे उन्हीं यात्रियों को मुआवजा देता है जिन्होंने लगेज की फीस देकर सामान बुक कराया था। अगर बुकिंग किया गया सामान चोरी होता है, तो रेलवे इसके लिए मुआवजा देता है।

रेलवे आपके सामान का मुआवजा उसकी कीमत के अनुसार देता है। अगर आपने बुकिंग के समय सामान की कीमत नहीं बताई है, तो आपको 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। बता दें रेलवे के नियम के मुताबिक सामान के मूल्य से ज्यादा का मुआवजा नहीं दिया जाता है।

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