आपका पैन कार्ड हो जाएगा 'इनवैलिड',1 अप्रैल से बदल रहे हैं कई नियम..

नए वित्त वर्ष में कई ऐसे नियमों में बदलाव हो रहा है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। ये चेंज जीएसटी रिटर्न लेकर पैन कार्ड के नियमों में होने वाला है। एक अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। तो आपको बताते है की एक अप्रैल से क्या-क्या बदल रहा है।

Update: 2020-03-07 06:04 GMT

नई दिल्ली : नए वित्त वर्ष में कई ऐसे नियमों में बदलाव हो रहा है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। ये चेंज जीएसटी रिटर्न लेकर पैन कार्ड के नियमों में होने वाला है। एक अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। तो आपको बताते है की एक अप्रैल से क्या-क्या बदल रहा है।

*1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड 'इनवैलिड' हो जाएगा, अगर आपने इसे आधार से लिंक नहीं कराया। पैन और आधार नंबर को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 है। पिछले साल पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन कई बार बढ़ चुकी है। करीब 17.58 करोड़ पैन अभी भी आधार से लिंक नहीं हैं जबकि 30.75 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना पैन आधार से लिंक करा लिया है।

 

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*एक अप्रैल से देश में केवल BS-6 मानक वाले ही वाहन बिकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में यह आदेश दिया था कि 31 मार्च 2020 के बाद BS-4 मानक के नए वाहन नहीं बिकेंगे। BS-4 के वाहनों को बेचने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां कई ऑफर्स ले कर आई हैं और अपने बीएस-4 गाड़ियों के कई मॉडल्स की खरीद पर भारी डिस्काउंट दे रही हैं।

*सरकार ने सभी मेडिकल डिवाइस को ड्रग्स घोषित कर दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की है। जिसके मुताबिक, इंसानों-जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी ड्रग्स कहलाएंगे। इसके बाद अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 3 के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को औषधि की श्रेणी में रखा जाएगा। यह कानून 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा।

*बजट 2020-21 में सरकार ने वैकल्पिक दरों और स्लैब के साथ एक नई आयकर व्यवस्था शुरू की, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नये वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो जाएगी। नई कर व्यवस्था में कोई छूट और कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है यानी करदाता चाहे तो वह पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से भी आयकर अदा कर सकता है।

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*वहीं नए कर प्रस्ताव के तहत 5 लाख रुपये सालाना आय वाले को कोई कर नहीं देना है। 5 से 7.5 लाख रुपये सालाना आय वालों के लिए टैक्स की दर 10%, 7.5 से 10 लाख रुपये की आय पर 15%, 10 लाख रुपये से 12.5 ला ख रुपये पर 20%, 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय पर 25% और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% की दर से कर लगेगा।

*जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में टैक्सपेयर्स के लिए नया जीएसटी रिटर्न सिस्टम पेश करने पर निर्णय हुआ था> नया सिस्टम एक अप्रैल से लागू होगा इससे जीएसटी रिटर्न भरने में आसानी होगी। नई व्यवस्था के तहत दो नये फॉर्म पेश किए गए हैं।

*1 अप्रैल, 2020 से विदेशी टूर पैकेज खरीदना और विदेशों में कोई भी फंड खर्च करना महंगा हो जाएगा. अगर कोई विदेशी टूर पैकेज खरीदता है या विदेशी करेंसी एक्सचेंज कराता है तो 7 लाख रुपये से अधिक की रकम पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) देना होगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने आम बजट 2020 में सेक्शन 206C में संशोधन कर विदेशी टूर पैकेज और फंड पर 5 फीसदी TCS लगाने का प्रस्ताव दिया है।

 

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