7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, रिटायर होने पर मिलेगा बड़ा फायदा, हुआ ये बदलाव
7th Pay Commission: सरकार ने अब अंतिम ड्यूटी स्टेशन से 20 किमी की शर्त को खत्म करने का फैसला किया है।
7th Pay Commission: रिटायर होने वाले केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central government employees) के लिए समग्र स्थानांतरण अनुदान (CTG) नियमों में को संशोधन किया है।
केंद्र सरकार के जो कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या किसी अन्य स्थान पर बसना चाहते हैं, अब तक एक तिहाई सीटीजी स्वीकार्य था। यदि कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन से 20 किमी से अधिक दूर स्टेशन पर बसना चाहता था। सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए समग्र स्थानांतरण अनुदान नियमों (Composite Transfer Grant Rules) में संशोधन किया है। इसका फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को मिलने वाला है।
सरकार ने अब अंतिम ड्यूटी स्टेशन से 20 किमी की शर्त को खत्म करने का किया फैसला
बता दें कि सरकार ने अब अंतिम ड्यूटी स्टेशन से 20 किमी की शर्त को खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि, अनुदान का दावा करने के लिए निवास का वास्तविक परिवर्तन शामिल होना चाहिए। इसलिए, संशोधित नियम के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या किसी अन्य स्थान पर बसने के लिए पूर्ण सीटीजी (अर्थात पिछले महीने के मूल वेतन का 80%) प्राप्त कर सकते हैं।
पिछले महीने के मूल वेतन का 100% भुगतान
पिछले महीने के मूल वेतन का 100% भुगतान अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीप क्षेत्रों के लिए निपटान के मामले में किया जाएगा। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 6 जनवरी को कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट के प्रयोजन के लिए सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या उसके अलावा 20 किमी की शर्त को हटा दिया जाता है।
CTG के लिए ऐसे करें आवेदन
सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशन पर बसने के लिए पूर्ण सीटीजी स्वीकार्य होगा यानी पिछले महीने के मूल वेतन के 80% की दर से। केंद्र सरकार के कर्मचारी को सीटीजी का दावा करने के लिए निर्धारित प्रारूप में निवास परिवर्तन के संबंध में एक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र जमा करना होगा।