Army Women Officers :सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आदेश को हूबहू लागू करें
Army Women Officers: सेना में भर्ती महिलाओं को स्थायी कमीशन देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है।
Army Women Officers: सेना में भर्ती महिलाओं को स्थायी कमीशन देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को फटकार लगाई है। सोमवार को कोर्ट ने कहा है कि 60 फीसदी अंक पाने वाली महिला सैन्य कर्मियों (Female Military Employee) को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) में नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को अपने दिए हुए आदेश में किसी भी तरह का आदेश में बदलाव करने को मना किया गया है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और एमआर शाह की बेंच ने कहा है कि सरकार को हमारे पिछले फैसले पर पालन करने के लिए जमीनी स्तर पर उतर कर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार को किसी भी तरह के बदलाव के लिए अर्जी दाखिल नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार (central government) से सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या 60 फीसदी से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली सैन्य महिलाओं (military women) को स्थायी कमीशन दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने सैन्य महिलाओं (military women) को स्थायी कमीशन दिए जाने पर कहा था कि यह फैसला आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल (Armed Forces Tribunal) को करना है कि ऐसी महिलाओं को सैन्यकर्मियों की तैनाती मिलनी चाहिए या नहीं। सैन्य महिलाओं को स्थायी कमीशन (Commission) देने पर कोर्ट ने महिलाओं की फिटनेस (fitness) की आवश्यकता को मनमाना और तर्कहीन बताया था।
बताया जा रहा है कि जुलाई में सेना ने 147 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को लागू न करके केंद्र की आलोचना की है। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य महिलाओं के साथ व्यवस्थित रूप से भेदभाव करने के लिए सेना को फटकार लगाई थी। आपको बता दें कि सेना में भर्ती महिलाओं को स्थायी कमीशन देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।