SC में केंद्र ने कहा- लोगों की तकलीफों का व्यापार बर्दाश्त नहीं, सख्त हो कार्रवाई

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से अपील की है कि दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।

Newstrack Network :  Network
Published By :  Chitra Singh
Update: 2021-05-11 03:19 GMT

सुप्रीम कोर्ट- दवाओं की कालाबाजारी (डिजाइन फोटो- सोशल मीडिया)

नई दिल्ली: देश में कोरोना महामारी के बीच हो रहे दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ केन्द्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सख्त कार्रवाई करने के लिए विशेष दलों का गठन करने की बात कही है। सरकार ने साफ लफ्जों में ये कहा है कि "लोगों की तकफीलों का व्यापार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने न्यायालय में एक हलफनामा दायर की है, जिसमें केंद्र ने कहा है, " भारत के औषधि महानियंत्रक (DGCI) ने सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों को यह सूचना जारी कर दिया है कि दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' रखा जाए। कड़ी निगरानी के साथ सख्त कार्रवाई भी की जाए।"

जानकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने राज्य सरकारों से अपील की है कि दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। केंद्र सरकार ने कहा है, "कालाबाजारी की समस्या से आवश्यक रूप से पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन निपटता है। चूंकि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है, ऐसे में सभी राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि राज्य, जिला और तालुका स्तर पर गठित विशेष दल दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और स्पष्ट संदेश दें कि लोगों की तकफीलों का व्यापार किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

बताते चलें कि दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ पूरे देश में अब तक 157 मामलों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 30 अप्रैल को देश भर में हो रहे दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी का मुद्दा उठाया था। इसी मुद्दें पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से सख्त कार्रवाई करने की अपील की है।

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