दिल्ली सरकार का स्कूलों को आदेश, अब छात्रों को देना होगा एडमिशन सर्टिफिकेट
Delhi School News: दिल्ली में अब स्कूलों को बच्चों के एडमिशन के बाद दो दिन के अंदर उन्हें एडमिशन सर्टिफिकेट देना होगा।
Delhi School News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब स्कूलों (Delhi Schools) को दाखिला प्रमाणपत्र यानी Admission Certificate देना अनिवार्य हो गया है। यह फैसला सभी सरकारी, प्राइवेट या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। इसे लेकर दिल्ली सरकार के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (DoE) ने राज्य के सभी स्कूलों के लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि सभी स्कूलों को स्टूडेंट के दाखिले के बाद दो दिन के अंदर उन्हें एडमिशन सर्टिफिकेट देना हगा।
आपको बता दें कि DoE ने यह सर्कुलर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) के आदेश के बाद जारी किया है। दरअसल, 27 जून को इस मामले में हाईकोर्ट की अवमानना को लेकर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (डीओई) को एक नोटिस भेजा गया था। ये लीगल नोटिस एजुकेशन एक्टिविस्ट और एडवोकेट अशोक अग्रवाल (Ashok Agarwal) ने दिल्ली के स्कूलों को जरूरी सर्कुलर न जारी करने को भेजा था। इसके बाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद डीओई ने सभी स्कूलों को यह सर्कुलर जारी किया है।
क्या कहा गया है कि जारी सर्कुलर में?
DoE की ओर से जारी सर्कुलर (Circular) में स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि एडमिशन के बाद दो कार्यकारी दिनों के अंदर एडमिशन सर्टिफिकेट (Admission Certificate) देना होगा। स्कूल छात्रों को यह दाखिला प्रमाणपत्र ईमेल (E-mail), SMS, व्हाट्सएप (Whatsapp) या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक सेवा के अलावा स्पीड पोस्ट (Speed Post) या रजिस्टर्ड पोस्ट (Registered Post) के जरिए भी भेज सकते हैं।
इसके अलावा डीओई की ओर से स्कूलों के लिए एक ऑटो जेनरेटेड सेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग सिस्टम (Auto Generated Centralized Messaging System) भी विकसित किया गया है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स को एडमिशन के बाद तुरंत एक मैसेज उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा।
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