NEET-PG Admissions 2021 : इस सत्र के लिए बरकरार रहेगा OBC आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट सुनाया बड़ा फैसला

नीट पीजी (NEET-PG) में दाखिले (Admission) में ओबीसी (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा के तहत मिले आरक्षण (Reservation) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा।

Newstrack :  Network
Published By :  aman
Update:2022-01-07 09:19 IST

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NEET-PG Admissions 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी ओबीसी (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। 

अपने आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए। यह राष्ट्रहित में है। क्‍योंकि, देश में फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर्स (resident doctors) की भारी कमी है। सर्वोच्च अदालत ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी है। ऑल इंडिया कोटा की 27 फीसदी सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र में ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) कोटे के लिए सरकारी योजना को मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही, NEET PG के छात्रों को राहत मिली है। क्योंकि, अब तक रुकी हुई काउंसलिंग की राह आसान हो गई है।

अगले सत्र के लिए कोर्ट मार्च में सुनवाई करेगा

कोर्ट के फैसले के बाद नीट पीजी काउंसलिंग (Neet PG Counseling) और एडमिशन का रास्ता तो अब साफ हो गया है। बता दें, कि लंबे समय तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काउंसलिंग शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। MCC जल्द ही काउंसलिंग की तारीखें जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए जारी आरक्षण को मंजूरी देते हुए कहा, कि आगे के सत्र के लिए कोटा सीटों पर आरक्षण के मामले पर कोर्ट मार्च के महीने में सुनवाई करेगा।

Neet PG Counselling 2021 : नीट पीजी (NEET-PG) में दाखिले (Admission) में ओबीसी (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा के तहत मिले आरक्षण (Reservation) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज यानी शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) और जस्टिस एएस बोपन्ना (Justice AS Bopanna) की बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी।

याचिकाओं में मेडिकल काउंसलिंग समिति (Medical Counselling Committee) के 29 जुलाई 2021 के नोटिफिकेशन (Notification) को चुनौती दी गई है। जिसमें NEET-PG (All India Quota) में ओबीसी को 27 प्रतिशत और EWS को 10 फीसद आरक्षण देने की बात कही गई थी।

आदेश 'राष्ट्रीय हित' में होगा

बता दें, कि दो जजों की बेंच ने गुरुवार को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब, कोर्ट ने कहा था, कि उनका आदेश 'राष्ट्रीय हित' में होगा। नीट काउंसलिंग जल्दी शुरू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जारी मामलों के चलते NEET-PG Courses में अभी तक काउंसलिंग (counseling) शुरू नहीं हो पायी है। इस दौरान जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, 'हम दो दिनों से सुनवाई कर रहे हैं। हमें राष्ट्रीय हित में चर्चा शुरू करनी चाहिए।'

क्या कहा सॉलिसिटर जनरल ने?

मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने सर्वोच्च अदालत से कहा, कि 'वह इस भ्रम को दूर करना चाहेंगे कि खेल के नियमों में बीच में ही बदलाव किया गया है।' उन्होंने प्रस्तुत किया, कि सबसे पहले, खेल के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शासन जो इस चुनौती का विषय है, वह 2019 से अखिल भारतीय कोटा को छोड़कर पहले से ही लागू है।

दाखिले के लिए 8 लाख रुपए की सीमा की भी जांच

इन मामलों में कोर्ट पीजी मेडिकल कोर्सेज (PG medical courses) में दाखिले के लिए 8 लाख रुपए की सीमा की भी खास जांच कर रहा है। मामले में 25 अक्टूबर को हुई सुनावाई के दौरान केंद्र सरकार ने भरोसा दिया था, कि अदालत का फैसला आने तक पीजी मेडिकल कोर्सेज के लिए काउंसलिंग शुरू नहीं की जाएगी। इसके बाद 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया, कि वे EWS आरक्षण के मापदंडों की दोबारा समीक्षा का प्रस्ताव रख रहे हैं। जिस पर एक समिति भी गठित की गई।

सरकार के मेमोरेंडम पर सवाल

कोर्ट ने कल सरकार के 17 जनवरी 2019 को दिए मेमोरेंडम (memorandum) पर भी सवाल उठाए। इसमें 8 लाख रुपए की सीमा की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा, कि 'संविधान में 103वें संशोधन के कुछ दिन बाद ही यह आदेश आ गया था। 103वें संशोधन में EWS कोटा को शामिल किया गया था।' जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा, '103वां संशोधन 14 जनवरी 2019 को आया था। 17 जनवरी 2019 को यह अधिसूचना आ गई। इतने कम समय में सामाजिक न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श पूरा हो गया?'neet pg admissions supreme court verdict news today neet pg counselling 2021 ews and obc quota

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