सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह से पूछा, 'पहले यह बताएं कि आप हैं कहां? ..फिर होगी सुनवाई

व्यापारिक राजधानी मुंबई के चर्चित वसूली कांड (vasuli kand) में फरार पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से गिरफ्तारी बचने के लिए राहत की मांग की थी।

Update: 2021-11-18 08:43 GMT

Mumbai Extortion Case:व्यापारिक राजधानी मुंबई के चर्चित वसूली कांड (vasuli kand) में फरार पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से गिरफ्तारी बचने के लिए राहत की मांग की थी।लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, परमबीर सिंह को तब तक राहत नहीं दी जा सकती, जब तक वो ये नहीं बताएंगे कि वो हैं कहां।

मुंबई वसूली मामले पर गुरुवार (18 नवंबर 2021) को सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह से उनके ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की मांग के जवाब में कहा, 'पहले यह बताइए कि आप हैं कहां? भारत में हैं या बाहर? इसके बिना आपकी याचिका नहीं सुनी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ। और वकीलों को भी नहीं पता है कि वह कहां हैं?

...कैसे दे सकते हैं आदेश?

इस मामले की कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, कि आप (परमबीर सिंह) किसी जांच में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन, आप सुरक्षा आदेश मांग रहे हैं। हमारा शक गलत हो सकता है। लेकिन, अगर आप कहीं विदेश में हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो हम इसे कैसे दे सकते हैं?

परमबीर सिंह भगोड़ा घोषित

बता दें, कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बुधवार को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। सरकारी वकील शेखर जगताप ने इस सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होंने बताया, कि मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट (Esplanade Court) ने परमबीर सिंह को भगोड़ा अपराधी घोषित करने के मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। 

सांस लेने की इजाजत मिले तो....

सर्वोच्च अदालत ने परमबीर सिंह के वकील से कहा, कि वे 22 नवंबर 2021 तक बताएं कि उनके मुवक्किल कहां हैं। वहीं, परमबीर सिंह की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि अगर मुझे 'सांस लेने की इजाजत' मिले तो मैं गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर 2021 को होगी।

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