Muzaffarnagar: बोर्ड परीक्षा में नकल कराने मामले में 21 साल बाद आया फैसला, इतने अर्थदंड की सुनाई सजा
Muzaffarnagar News Today: बोर्ड परीक्षा में नकल कराने मामले में 21 साल बाद मंगलवार को एसीजेएम - 1 ने सज़ा सुनते तीन शिक्षिका कामनी, रीता और अर्चना को 1500 , 1500 रूपये का अर्थदंड लगाया है।
Muzaffarnagar: जनपद स्थित न्यायालय ने बोर्ड परीक्षा में नकल (cheating in board exam) कराने के एक मामले में मंगलवार को 21 साल बाद तीन शिक्षिकाओं पर 1500,1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि जुर्माना अदा ना करने पर इन शिक्षिकाओं को 7 दिन के अतरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।
इन शिक्षिकाओं पर था मुकदमा दर्ज
दरअसल 21 साल पहले 9 अप्रैल 2001 को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित वैदिक पुत्री पाठशाला इंटर कॉलेज (Vedic Putri Pathshala Inter College) में बोर्ड परीक्षा के दौरान बच्चो को गाइड से नकल करना उस समय चार शिक्षिकाओं को भारी पड़ गया था। जब शिक्षा निदेशक सहारनपुर मंडल (Director of Education Saharanpur Board) ने इन शिक्षिकाओं को नक़ल कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। जिसके चलते उस समय वैदिक पुत्री पाठशाला की प्रिंसिपल संतोष गोयल ने इन चारो शिक्षिका कामनी ,रीता ,अर्चना और उषा पर नई मंडी कोतवाली में मुक़दमा दर्ज कराया गया था। जिसमे चारो शिक्षिकाओं को अपनी ज़मानत करानी पड़ी थी।
21 साल बाद मंगलवार को एसीजेएम - 1 ने सुनाई सजा
इस मामले में 21 साल बाद मंगलवार को एसीजेएम - 1 ने सज़ा सुनते तीन शिक्षिका कामनी, रीता और अर्चना को 1500 , 1500 रूपये का अर्थदंड लगाया है, तो वही जुर्माना समय पर अदा ना करने पर इन सभी को 7 दिनों के अतिरिक्त कारावास की सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। जबकि इनमे से एक अन्य शिक्षिका उषा गुप्ता की फाइल अभी कोर्ट में सेफ्रेट रखी है जिसपर फैसला आना अभी बाकि है।
ये था मामला
इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए मुज़फ्फरनगर अभियोजन अधिकारी राम अवतार सिंह (Muzaffarnagar Prosecution Officer Ram Avtar Singh) ने बताया कि थाना नई मंडी में 9 अप्रैल 2001 को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जो की वैदिक पुत्री पाठशाला इंटर कॉलिज नई मंडी की प्रिंसिपल संतोष गोयल द्वारा कराया गया था, जिसमें जब परीक्षाएं चल रही थी तो कक्ष में चार अध्यापिकाएं बच्चों को गाइड के द्वारा नक़ल करा रही थी। जिसके आधार पर शिक्षा निदेशक सहारनपुर मंडल द्वारा उनको पकड़ा गया था और उनको बताया गया था की जो ये नक़ल करा रही है इनकी कक्ष में ड्यूटी नहीं है। फिर ये क्यूँ नक़ल करा रही है।
इसके बाद वैदिक पाठशाला इंटर कॉलिज नई मंडी की प्रिंसिपल संतोष गोयल द्वारा इनके विरुद्ध मुक़दमा दर्ज कराया गया था। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्ताओ को 1500 , 1500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। तीन अभियुक्ताओं पर जुर्माना लगा है एक अभियुक्ता की फाइल सेफ्रेट रखी है। चार अभियुक्ताओं पर थाना नई मंडी पर मुकदमा दर्ज हुआ था और अगर अभियुक्ताए जुर्माना अदा नहीं करेगी तो उन्हें एक सप्ताह का अतरिक्त कारावास उनको भुगतना पड़ेगा।