सुलतानपुर: स्पेशल जज पाक्सो-एक्ट कोर्ट ने किशोरी से रेप के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज आरपी सिंह ने दोषी मलखान को दस साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का से जुड़ा है। 28 नवम्बर 2014 की घटना बताते हुए मलखान निषाद के खिलाफ 15 वर्षीय पीड़िता से रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
आरोप के मुताबिक घटना के दिन वह जानवर चराने गये थी, आरोपी मलखान भी उसी स्थान के आसपास अपने जानवर चला रहा था। बताया जाता है कि आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर पहले अपने पक्ष में किया, बाद में एकांत स्थान पर ले जाकर जबरन रेप किया।
घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को आप बीती सुनाई। जिस पर परिजनों ने शिकायत आरोपी के घर वालों से की। शिकायत पर यह आश्वासन दिया गया कि दोनों की शादी करा दी जाएगी, जिससे प्रकरण खत्म हो जाएगा। काफी लंबे समय तक शादी कराने का झांसा आरोपी के परिजन देते रहे, सामाजिक दबाव कारगर नहीं होने पर पीड़िता के परिवार ने न्यायालय की शरण ली।
मामला स्पेशल जज पाक्सो-एक्ट की अदालत में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज आरपी सिंह ने मलखान को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।