Hapur news: बिट्टू हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास, विवेचना में लापरवाही पर निरीक्षक पर गिरेगी गाज

Hapur news: न्यायाधीश ने हत्या आरोपियों को लाभ पहुंचाने व विवेचना में लापरवाही पर तत्कालीन निरीक्षक के खिलाफ एसपी को दो माह के अंदर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।;

Report :  Avnish Pal
Update:2025-02-15 19:14 IST

Hapur News (Photo Social Media)

Hapur news: यूपी के जनपद हापुड़ की नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव दादरी स्थित नलकूप पर 17 सितंबर 2023 को दो दोस्तों ने ईंट से मुंह कुचलकर युवक की हत्या को अंजाम दिया था। जिसको लेकर शनिवार को जिला जज मलखान सिंह ने दोनों हत्या आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। न्यायधीश नेl इतना ही नहीं हत्यार आरोपियों को लाभ पहुंचाने व विवेचना में लापरवाही पर न्यायालय ने तत्कालीन निरीक्षक के खिलाफ एसपी को दो माह के अंदर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

यह था पूरा हत्या का प्रकरण

जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने बताया कि नगर कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला जसरूपनगर कालोनी के देवी सिंह पत्नी विमलेश, पुत्र रोकी, बिट्टू (25 वर्षीय), पुत्री कविता और मोंटी के साथ रहते थे। 17 सितंबर 2023 को रविवार शाम बिट्टू बहन कविता से थोड़ी देर में आने के लिए की घर से गया था। इसके बाद मोहल्ले के ही भारत व अंकित दोनों उसे ई-रिक्शा में बैठकर गांव दादरी स्थित एक व्यक्ति के नलकूप पर पहुंचे थें। जहाँ तीनों ने बैठकर शराब पी थीं। इस दौरान तीनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थीं।जहां अंकित व भरत साजिश के तहत ईंट से मुंह कुचलकर बिट्टू की हत्या कर दी।आरोपियों ने नलकूप से करीब 200 मीटर दूर स्थित गन्ने के खेत में बिट्टू के शव को फेक दिया और फरार हो गए। बिट्टू के घर ना पहुंचने पर परिजनो ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 19 सितंबर 2023 की सुबह पुलिस ने बिट्टू के शव को गन्ने के खेत से बरामद कर किया था।

सीसीटीवी में कैद हुए थे आरोपी

पुलिस ने घटना स्थल के आसपास ज़ब फुटेज खगाली तो पुलिस को बिट्टू दोनों हत्या आरोपियों के साथ जाता ई रिक्सा में नजर आया था।पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वारदात का पर्दाफाश हुआ था।पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने की थी। जिसके बाद दोनों हत्या आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई जिला जज मलखान सिंह के न्यायालय में चल रही थी। शनिवार को सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची। जिसके बाद जिला जज ने दोनों हत्या आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक में पहुंचाया था लाभ

जिला जज ने मुकदमे की विवेचना करने वाले निरीक्षक नीरज कुमार के खिलाफ भी सख्त निर्णय सुनाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जिला जज ने हत्या आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए विवेचना में लापरवाही करने पर विवेचक निरीक्षक नीरज कुमार को दोषी माना है। उन्होंने एसपी ज्ञानंजय सिंह को आदेश दिया है कि दो महीने के अंदर निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराएं। आदेश की एक प्रति निरीक्षक को भेजी जाए। निरीक्षक के बयान की एक प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक व गृह सचिव को अवलोकनार्थ भी प्रेषित की जाए।

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