सपा पार्षद शीबा चांद सिद्दीकी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Update: 2018-01-15 14:23 GMT
SC की बड़ी टिपण्णी- पत्नी को रखने के लिए कोर्ट पति को मजबूर नहीं कर सकतीं

लखनऊ : बीते निकाय चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र दाखिल करने के मामले में अदालत ने सपा पार्षद शीबा चांद सिद्दीकी व उनके पति चांद सिद्दकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। शीबा चांद सिद्दीकी नगर निगम के वार्ड संख्या-16 से विजयी हुई हैं।

अदालत ने इस मामले में रवि यादव व रमेश चंद्र यादव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश एसओ जानकीपुरम को दिया है। एसीजेएम राजीव शुक्ला ने यह आदेश भाजपा की रनरअप प्रत्याशी चेतना सिंह के पति कुशाग्र वर्मा की अर्जी पर दिया है। उनकी इस अर्जी पर वकील आशुतोष सिंह चौहान ने बहस की।

ये भी देखें :हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में अपील की सुनवाई को लेकर मांगी वकीलों की राय

उनका कहना था कि बीते निकाय चुनाव में वार्ड संख्या- 16, जानकीपुरम प्रथम की सीट पिछड़ी जाति की महिला के लिए आरक्षित थी। लेकिन विपक्षीगणों ने भीखामऊ के ग्राम प्रधान के फर्जी लेटर पैड व उनके फर्जी हस्ताक्षर के जरिए बीकेटी तहसील से पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनवा लिया। इस गलत प्रमाण पत्र की बिना पर चुनाव आयोग के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया और चुनाव जीत लिया गया। जबकि शीबा चांद सिद्दीकी सामान्य जाति की महिला थी। इस बात की शिकायत जिलाधिकारी से की गई। उन्होंने एक जांच समिति गठित कर इस प्रकरण का सत्यापन कराया। जांचोपरांत उक्त जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया।

Tags:    

Similar News