Sonbhadra Crime News: सोनभद्र से प्रयागराज तक थी दहशत, गैंग लीडर सहित दो को मिली 10-10 साल की कैद
Sonbhadra News: सोनभद्र से प्रयागराज तक की आपराधिक हिस्ट्री रखने वाले गैंग लीडर प्रदीप पासी और मनोज पाल को 10-10 वर्ष की कैद एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
Sonbhadra Crime News: सोनभद्र के साथ ही प्रयागराज तक दहशत बनाए रखने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह के गैंग लीडर प्रदीप पासी (gang leader pradeep pasi) सहित दो को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश(एफटीसी)/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट (gangster act) आसुतोष कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषसिद्ध पाकर यह फैसला सुनाया।
दो गैंग लीडर प्रदीप पासी और सक्रिय सदस्य मनोज पाल को 10-10 वर्ष की कैद तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि, इस सजा में समाहित रहेगी।
प्रदीप पासी का एक सक्रिय गिरोह है
अभियोजन (Prosecution) कथानक के मुताबिक बीजपुर थाने (Bijpur Police Station) के इंस्पेक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह (Inspector Virendra Pratap Singh) 31 मई 2017 को पुलिस बल के साथ क्षेत्र में निकले हुए थे। उस दौरान उन्हें पता चला कि इलाहाबाद (अब प्रयागराज) (Prayagyraj) जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र (Colonelganj Police Station Area) अंतर्गत बड़ा बघाड़ा गांव का रहने वाले प्रदीप पासी का एक सक्रिय गिरोह है जो बीजपुर क्षेत्र में कार्य करता है। वह अपने लाभ के लिए तथा सक्रिय सदस्य चांदपुर चकोरी गांव (Chandpur Chakori Village) निवासी मनोज पाल के लाभ के लिए भी गैर कानूनी कार्य करता रहता है।
कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था
पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का बीजपुर क्षेत्र में काफी वर्चस्व है। इनके विरुद्ध कोई शिकायत करने और गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सोनभद्र से प्रयागराज तक की आपराधिक हिस्ट्री (criminal history) के साथ मामला डीएम को संदर्भित किया गया। इस मामले में डीएम से अनुमोदन मिलने के बाद गैंगस्टर का मामला दर्ज करते हुए, विवेचना पूरी करने के बाद गैंग चार्ट अदालत दाखिल किया गया।
गैंग लीडर प्रदीप पासी और मनोज पाल को 10-10 वर्ष की कैद एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए गैंग लीडर प्रदीप पासी और मनोज पाल को 10-10 वर्ष की कैद एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की दशा में एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश पारित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता धनंजय कुमार शुक्ला ने मामले की पैरवी की।
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