NEET MDS 2024: नीट एमडीएस 2024 एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला
NEET MDS 2024: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (NEET MDS 2024) एग्जाम एंव इंटर्नशिप कट ऑफ डेट को एक्सटेंड करने से मना कर दिया गया है.
NEET MDS 2024: नीट पीजी 2024 परीक्षा में भाग लेने जा रहे छात्रो के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (NEET MDS 2024) एग्जाम एंव इंटर्नशिप कट ऑफ डेट को एक्सटेंड करने से मना कर दिया गया है। सुप्रिम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब नीट 2024 एग्जाम अपने तय तिथि पर आयोजित किया जाएगा। बता दें कि नीट एमडीएस एग्जाम देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 18 मार्च 2024 को किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 फरवरी 2024 तक पूर्ण की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दिया बयान-
सुप्रीम कोर्ट में नीट एमडीएस 2024 को स्थगित करने से संबंधित सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के अध्यक्षता में की गयी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने अपने फैसले में नेशनल डेंटल कमीशन की ओर से की गयी रिक्वेस्ट पर कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए सरकार की भूमिका पर जोर दिया है और साथ ही सरकार को इस मामले को निपटाने में दखल देने की बात कही।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- हम निर्देश देते है कि इस मामले की तिथि से एक सप्ताह की अवधि के अंदर प्रतिनिधित्व को जल्द से जल्द अधिमानतः निपटाया जाए। हम स्पष्ट करते है कि हमने कोई राज्य व्यक्त नहीं की है व इस पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार स्वतंत्र होगी।
परीक्षा स्थगित करने की दायर की याचिका-
नीट एग्जाम में भाग लेने जा रहे छात्रों की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को इस एग्जाम को जुलाई 2024 तक स्थगित करने का आदेश दिया जाए व साथ ही इंटर्नशिप कटऑफ डेट को भी एक्सटेंड किया जाए।
साभार- Apna Bharat