काला हिरण शिकार मामला: सलमान के खिलाफ एक और केस दर्ज होगा, आज फैसला

फिल्म अभिनेता सलमान खान पर हिरण शिकार मामले में एक और केस दर्ज होगा या नहीं थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। 1998 के काले हिरण शिकार मामले के दौरान सलमान ने अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने के लिए दिए गए झूठे शपथ पत्र के मामले पर सोमवार को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट आदेश सुनाएगा।

Update: 2019-06-17 06:12 GMT

मुम्बई: फिल्म अभिनेता सलमान खान पर हिरण शिकार मामले में एक और केस दर्ज होगा या नहीं थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। 1998 के काले हिरण शिकार मामले के दौरान सलमान ने अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने के लिए दिए गए झूठे शपथ पत्र के मामले पर सोमवार को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट आदेश सुनाएगा।

इस मामले में सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए कहा कि सलमान खान का किसी भी तरह का यह मंतव्य नहीं था कि वह झूठा शपथ पत्र दे, ऐसे में उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है। अब सीजेएम ग्रामीण अंकित रमन की कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि इस मामले में सलमान के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए या नहीं।

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जोधपुर में फिल्म हम साथ-साथ है की शूटिंग के दौरान 1998 में सलमान खान के खिलाफ हिरण शिकार के तीन केसों के साथ आर्म्स एक्ट का एक प्रकरण भी दर्ज किया गया। आर्म्स एक्ट में उन्हें 2018 में बरी कर दिया गया लेकिन इस मामले की सुनवाई के दौरान सलमान को अपना लाइसेंस कोर्ट में जमा करवाना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सलमान की तरफ से शपथ पत्र देकर कोर्ट में कहा गया कि लाइसेंस खो गया है। हालांकि खबर ये है कि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दिया हुआ था।

कोर्ट को गुमराह करने और अभियोजन ने इस शपथपत्र को झूठा बताते हुए दंड प्रक्रिया सहिंता 340 के तहत कारवाही करने की अर्जी दायर की थी। 2006 में पेश इस अर्जी पर लगातार सुनवाई के बाद पिछले सप्ताह ही कोर्ट ने इस पर आदेश 17 जून को सुनाना तय किया था।

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