Dhruva Rathee News: यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली कोर्ट ने भेजा समन,पढ़े पूरी खबर
Dhruv Rathee Summons Delhi Court: ध्रुव राठी को दिल्ली कोर्ट द्वारा भेजा गया समन,भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में ध्रुव राठी को तलब किया है,
Dhruv Rathee Defamation Case: यूट्यूबर ध्रुव राठी( Dhruv Rathee) को दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता Suresh Karamshi Nakhua द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है, क्योंकि राठी ने कथित तौर पर उन्हें “हिंसक और अपमानजनक” ट्रोल कहा था। साकेत कोर्ट की जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को यह आदेश पारित किया। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला
ध्रुव राठी को दिल्ली कोर्ट ने भेजा समन (Dhruv Rathee Delhi Court Summons By BJP Leader Suresh Karamshi Nakhua)-
साकेत कोर्ट की जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने राठी के साथ-साथ गूगल एलएलसी और एक्स कॉर्प के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में सम्मन जारी किया।
बता दे कि बीजेपी के नेता सुरेश करमशी नखुआ के वकील ने अदालत में बताया की- Dhruv Rathee ने 7 जुलाई 2024 को अपने यूट्यूब चैनल पर “माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स | एल्विश यादव | ध्रुव राठी” शीर्षक से एक वीडियो अपलोड किया।
भाजपा की मुंबई इकाई के प्रवक्ता Suresh Karamshi Nakhua ने आरोप लगाया कि Dhruv Rathee ने उन्हें “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” का हिस्सा बताया, लेकिन आरोप बिना किसी “तर्क या कारण” के हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं।
Suresh Karamshi Nakhua ने कहा कि Dhruv Rathee द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें व्यापक निंदा और उपहास का सामना करना पड़ा है।
अदालत ने आदेश दिया, "06.08.2024 तक प्रतिवादियों को सीपीसी के नियम 1 और 2 के तहत आवेदन का नोटिस और मुकदमे का समन जारी करें, जो सभी तरीकों यानी पीएफ और आरसी/स्पीड पोस्ट/इलेक्ट्रॉनिक मोड सहित अनुमोदित कूरियर द्वारा कदम उठाए जाने के अधीन है।"
भाजपा नेता नखुआ ने आरोप लगाया कि संबंधित वीडियो में राठी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास पर अंकित जैन, सुरेश नखुआ और तजिंदर बग्गा जैसे हिंसक और अपमानजनक ट्रोल्स की मेजबानी की थी। ध्रुव राठी का ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है।
Suresh Karamshi Nakhua ने साइबर स्पेस पर उनकी हुई मानहानि के लिए राठी से 20 लाख रुपये का हर्जाना मांगा है।