महज 18 साल की उम्र में सोहा अली खान को मिला आर्म्स लाइसेंस, FIR करने के आदेश

हरियाणा के लोकायुक्त ने सोहा अली खान को जारी किए गए हथियार लाइसेंस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामले की अलगी सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

Update: 2017-04-30 10:48 GMT

चंडीगढ़: बॉलीवुड ऐक्ट्रेस सोहा अली खान पर मुसीबत की तलवार लटक रही है। हरियाणा के लोकायुक्त ने सोहा अली खान को जारी किए गए हथियार लाइसेंस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

आरोप है कि सोहा को 1996 में आर्म्स लाइसेंस जारी किया गया था, उस वक्त उनकी उम्र महज 18 साल और एक महीना थी। जबकि हथियार लाइसेंस बनवाने के लिए किसी भी शख्स की उम्र 21 साल होना जरूरी है।

​लाइसेंस की जांच का आदेश हरियाणा के लोकायुक्त ने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर और जिले की आर्म्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी (एएलए) को दिया गया है।

अलगी सुनवाई 24 जुलाई को

सोहा द्वारा अवैध रूप से हथियार लाइसेंस बनवाने की शिकायत लोकायुक्त के पास 2016 में आई थी। पीपुल्स फार एनीमल के चेयरमैन नरेश कादियान ने यह शिकायत की थी। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

मामले की रिपोर्ट सौंपने का आदेश

लोकायुक्त के रजिस्ट्रार ने पूरे मामले की जांच और सुनवाई के बाद इसी माह के दूसरे सप्ताह में लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रजिस्ट्रार की सिफारिश पर लोकायुक्त ने सोहा अली खान और इस पूरे मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

लोकायुक्त एन के अग्रवाल ने सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई तय की है। साथ ही गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर और आर्म्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इस मामले में रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है।

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