सुप्रीम कोर्ट से प्रिया प्रकाश को बड़ी राहत, FIR पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 फरवरी) को मलयालम फिल्म अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ देशभर में सभी आपराधिक कार्रवाईयों पर रोक लगा दी। प्रिया फिल्म 'ओरु अद्दार लव' के गीत में अपनी अदाओं और आंख मारने के दृश्य से देशभर में चर्चित हो गई हैं।

Update: 2018-02-21 08:42 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 फरवरी) को मलयालम फिल्म अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ देशभर में सभी आपराधिक कार्रवाईयों पर रोक लगा दी। प्रिया फिल्म 'ओरु अद्दार लव' के गीत में अपनी अदाओं और आंख मारने के दृश्य से देशभर में चर्चित हो गई हैं।

प्रिया ने मंगलवार को खुद अपने और फिल्म के निर्देशक के खिलाफ दर्ज शिकायतों और प्राथमिकी को रद्द करने की गुजारिश की थी। दोनों के खिलाफ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मामले दर्ज किए जाने के बाद वारियर के वकील हैरिस बीरन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

केस करने वालों ने निकाला गलत मतलब

सोमवार को प्रिया के वकील हरीस बीरन ने कोर्ट से मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए कहा था। याचिका में कहा गया, 'केस दर्ज कराने वालों ने गाने का गलत अर्थ निकाला है। इसमें पैगंबर मोहम्मद और उनकी पहली पत्नी के बीच प्रेम को दर्शाया गया है। केरल का मुस्लिम समुदाय इस गाने को पिछले 40 सालों से गाता आ रहा है और अब इसे पैगंबर और उनकी पत्नी की बेइज्जती के तौर पर देखा जा रहा है।'

क्या था मामला?

हैदराबाद में कुछ लोगों ने FIR दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि लिरिक्स (गाने के बोल) में जिस तरह पैगम्बर मोहम्मद की पत्नी का जिक्र किया गया है, वो आपत्तिजनक है। FIR दर्ज कराने वाले शख्स ने लिरिक्स को मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला बताया था। उन्होंने गाने को मूवी से हटाने या फिर उसके शब्दों को बदलने की चेतावनी दी थी। इसपर पुलिस ने गाने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय लेने की बात कही थी। पुलिस ने कहा था कि अगर गाने में वाकई में कुछ आपत्तिजनक होगा तो वो एक्शन लेगी। इसके अलावा मुंबई की राजा एकेडमी ने भी पुलिस और सेंसर बोर्ड से इस गाने की शिकायत की थी। शिकायतकर्ताओं ने गाने से मुस्लिम भावनाओं के आहत होने की बात कही थी।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 18 वर्षीया अभिनेत्री प्रिया ने कहा था कि उन पर किसी तरह की आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया कि हैदराबाद में पिछले 14 फरवरी को उसके खिलाफ शिकायत की गई थी। उसी दिन रजा अकादमी के सचिव ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

-आईएएनएस

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