आधार को जल्द करवाएं पैन कार्ड से लिंक, 1 जुलाई से करना पड़ सकता है दिक्कतों का सामना

आधार में सुधार के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई के पास आवेदन किया जा सकता है। पैन में सुधार के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमन्ट की वेबसाइट पर जाकर संशोधन के लिए आवेदन दिया जा सकता है।

Update:2017-04-25 18:13 IST
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नई दिल्ली: अगले एक महीने में अपना पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक न कराने वालों के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जिनके पास आधार नहीं हैं, उनके लिए दोहरी मुसीबत है। जबकि, आधार और पैन रखने वाले भी नाम की स्पेलिंग में अंतर को लेकर भी परेशान हो सकते हैं।

जरूरी है आधार-पैन लिंकिंग

आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 113 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड आ गए हैं, जबकि पैन कार्ड 25 करोड़ भी नहीं हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन के साथ उसका आधार नंबर भी जरूरी कर दिया गया है।

लेकिन बहुत से लोगों के पैन, आधार और यहां तक कि बैंक में दर्ज नामों में किन्हीं कारणों से त्रुटि या अंतर मौजूद है।

ऐसे में, नामों में सुधार के लिए बड़ी संख्या में लोग आवेदन कर रहे हैं।

आधार में सुधार के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई के पास आवेदन किया जा सकता है।

पैन में सुधार के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमन्ट की वेबसाइट पर जाकर संशोधन के लिए आवेदन दिया जा सकता है।

लेकिन 1 जुलाई से पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करने में असफल रहने पर पैनकार्ड रद्द किया जा सकता है।

नियमों के अनुसार आधार कार्ड, पैन और बैंक में दर्ज नामों में एकरूपता होनी चाहिए।

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