आरे विवाद: SC ने मेट्रो परियोजना पर नहीं लगाई रोक, MMRCL से पूछा ये सवाल
कोर्ट ने MMRCL से पूछा कि कितने पौधे लगाए गए और कितने पेड़ प्रत्यारोपित किए गए हैं। अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को करेगा।
मुंबई: मायानगरी मुंबई में आरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) परियोजना पर कोर्ट से कोई स्टे नहीं है, ताकि मेट्रो कार शेड के लिए रास्ता बनाया जा सके। कोर्ट ने MMRCL से पूछा कि कितने पौधे लगाए गए और कितने पेड़ प्रत्यारोपित किए गए हैं। अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को करेगा।
ये है पूरा मामला-
बता दें कि मुंबई में मेट्रो निर्माण के लिए यहां के आरे कॉलोनी में 4 अक्टूबर शुक्रवार रात से ही पेड़ों की कटाई हो रही थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने इलाके में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी। बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके 24 घंटे के भीतर हजार पेड़ काट दिए गए थे। इलाके में एक प्रस्तावित ‘मेट्रो ट्रेन शेड’ बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की गई।
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साल 2014 में शुरु हुए मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला फेड जनता के लिए खोला तो इसके विस्तार की बात चल पड़ी। विस्तार के लिए जरुरत थी पार्किंग शेड की। जिसके लिए मेट्रो परियोजना से जुड़ी कंपनी को फिल्म सिटी गोरेगांव वाले इलाके की आरे कॉलोनी को चुना। इसको आरे जंगल भी कहते हैं।
शेड बनाने के लिए खुले मैदान की आवश्यकता थी, जिसके लिए आरे कॉलोनी के पेड़ों की कटाई शुरु कर दी गई। लेकिन आम जनता से लेकर बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज ने पेड़ों के काटे जाने का विरोध किया। विरोध को देखने के बाद राज्य सरकार ने मेट्रो कंपनी से किसी और लोकेशन ढूंढने को बोला। लेकिन इतनी आबादी वाले शहर में दूसरी जगह ढूंढने नाकामयाबी हासिल हुई और कंपनी ने फिर से आरे स्थान पर वापसी कर ली।
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