Unnatural Sex: भारतीय न्याय संहिता में व्यभिचार, अप्राकृतिक सेक्स को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया

Unnatural Sex: सुप्रीमकोर्ट ने 2018 में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटा दिया, जबकि यह अभी भी तलाक का आधार बना हुआ है। उसी वर्ष कोर्ट ने समान-लिंग वाले जोड़ों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था।

Written By :  Neel Mani Lal
Update: 2023-12-13 08:31 GMT

Adultery unnatural sex  (photo: social media )

Unnatural Sex: एक संसदीय पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए सरकार व्यभिचार और अप्राकृतिक सेक्स को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के इरादे पर कायम है।

बता दें कि आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है और धारा 497 व्यभिचार से संबंधित है। सरकार इन्हें भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता से बाहर करने के अपने फैसले पर कायम है। इसका विधेयक, लोकसभा में पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही दोनों धाराओं को खत्म करने की बात कह चुका है।

व्यभिचार

सुप्रीमकोर्ट ने 2018 में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटा दिया, जबकि यह अभी भी तलाक का आधार बना हुआ है। उसी वर्ष कोर्ट ने समान-लिंग वाले जोड़ों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। यदि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक 2023 अपने वर्तमान स्वरूप में संसद द्वारा पारित हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही पढ़ी गई आईपीसी की दोनों धाराएं - 377 और 497 अस्तित्व में नहीं रहेंगी।

हालाँकि, बीएनएस विधेयक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के प्रावधानों में एक नई धारा 73 जोड़ दी गई है, जिससे अदालती कार्यवाही में बलात्कार और यौन अपराधों के पीड़ितों से संबंधित पहचान या जानकारी का खुलासा करने पर दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

धारा 73

बीएनएस की धारा 73 में लिखा है कि - जो कोई धारा 72 में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में किसी अदालत के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को ऐसी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही दंडित भी किया जाएगा। जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 72 यौन अपराध की शिकार महिला की पहचान उजागर करने वाली सामग्री छापने या प्रकाशित करने पर रोक लगाती है।

मॉब लिंचिंग

सरकार ने मॉब लिंचिंग द्वारा हत्या के लिए वैकल्पिक सजा को खत्म करने की स्थायी समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इसे हत्या के लिये सजा के बराबर बना दिया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार, जिसे अब धारा 103(2) के रूप में गिना जाता है, जब पांच या अधिक व्यक्तियों का एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी भी आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

संसदीय स्थाई समिति

बृज लाल की अगुवाई वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने 4 दिसंबर को संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में धारा 377 को नये अवतार में शामिल करने की मांग की, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अप्राकृतिक और गैर-सहमति वाले यौन कृत्यों पर अभी भी मुकदमा चलाया जाता है। अपनी सिफ़ारिशों में समिति ने कहा है कि धारा 377 के प्रावधान वयस्कों के साथ गैर-सहमति वाले शारीरिक संबंध, नाबालिगों के साथ शारीरिक संभोग के सभी कृत्यों और पाशविकता के कृत्यों के मामलों में लागू रहेंगे। हालाँकि, भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर के खिलाफ गैर-सहमति वाले यौन अपराध और पाशविकता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसने सुझाव दिया कि "बीएनएस में बताए गए उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, जो लिंग-तटस्थ अपराधों की दिशा में कदम को उजागर करता है, आईपीसी की धारा 377 को फिर से लागू करना और बनाए रखना अनिवार्य है।

व्यभिचार के मुद्दे पर, समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर दिया क्योंकि यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती थी और माना कि यह कानून पुरातन, मनमाना और पितृसत्तात्मक था और एक महिला की स्वायत्तता, गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करता था। न्यायालय ने यह भी माना कि इस धारा के तहत प्रावधान केवल विवाहित पुरुष को दंडित करते हैं, और विवाहित महिला को उसके पति की संपत्ति बना देते हैं। हालाँकि, समिति ने कहा कि “भारतीय समाज में विवाह संस्था को पवित्र माना जाता है और इसकी पवित्रता की रक्षा करने की आवश्यकता है। विवाह संस्था की रक्षा के लिए इस धारा को लिंग तटस्थ बनाकर संहिता में बरकरार रखा जाना चाहिए।

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