Rahul Gandhi: '200 रुपए' जुर्माने के बाद लखनऊ HC पहुंचे राहुल गांधी के वकील, जज ने याचिका खारिज करके सेशन कोर्ट जाने की दी सलाह
Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर पर किए गए विवादित बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।;
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Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर पर किए गए विवादित बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कोर्ट ने वीर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोई राहत देने से साफ इंकार कर दिया है।
हाईकोर्ट का फैसला, राहत का कोई रास्ता नहीं
कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा जारी समन और जुर्माने को चुनौती दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी और कहा कि उन्हें सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनकी वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। इस फैसले ने राहुल गांधी के लिए राहत की उम्मीदें लगभग खत्म कर दी हैं।
सावरकर पर विवादित बयान का मामला
यह विवाद उस वक्त का है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में एक सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी की थी। आरोप है कि सांसद राहुल गांधी ने सावरकर को 'अंग्रेजों का पेंशनर' और अन्य अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया, जिसके बाद वादी नृपेंद्र पांडेय ने इस मामले में शिकायत की थी। नृपेंद्र पांडेय का दावा है कि राहुल गांधी ने न सिर्फ सावरकर, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी अपमान किया। इस टिप्पणी के लिए सांसद राहुल गांधी पर दो सौ रुपये का हर्जाना भी लगाया गया था।
राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती
हाईकोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें इस मामले में आगे कोई राहत मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। अदालत के इस निर्णय ने उनकी कानूनी स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया है।
राहुल गाँधी के वकील पहुंचे लखनऊ हाईकोर्ट
'200 रुपए' जुर्माने के बाद लखनऊ हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी के वकील, जज ने याचिका खारिज करके लखनऊ सेशन कोर्ट जाने की दी सलाह है। जानकारी के लिए बता दें कि वीर सावरकर मानहानि मामले में कोर्ट में पेश न होने के चलते लखनऊ की सेशन कोर्ट की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस मामले में राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसके बाद लखनऊ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए लखनऊ सेशन कोर्ट जाने की सलाह दी है।
आपको बता दें कि सेशन कोर्ट की ओर से जुर्माने की कार्रवाई के बाद 14 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा था। उससे पहले ही राहुल गांधी की ओर से लखनऊ की सेशन कोर्ट के समन आदेश के साथ साथ 200 रुपए जुर्माने को लेकर हाईकोर्ट में 2 अप्रैल को चुनौती दी गयी थी। इसी याचिका का लखनऊ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।