यहां बढ़ी अनलॉक में छूट: सरकार ने किया एलान, 15 जून से मिलेगी ये सुविधा

देशभर में अब कोरोना की रफ्तार तेज हो गयी है। हालांकि लॉकडाउन के लंबे समय के बाद अब धीरे-धीरे कुछ रियायत दी जा रही है, जिसमें बाजार, मंदिर मॉल्स वगैरह कुछ सावधानियों के साथ खोले जा रहे हैं।

Update:2020-06-14 09:12 IST

भोपाल: देशभर में अब कोरोना की रफ्तार तेज हो गयी है। हालांकि लॉकडाउन के लंबे समय के बाद अब धीरे-धीरे कुछ रियायत दी जा रही है, जिसमें बाजार, मंदिर मॉल्स वगैरह कुछ सावधानियों के साथ खोले जा रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश से खबर सामने आयी है। दरअसल यहां भोपाल में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 15 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जायेंगे।

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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में धार्मिक स्थल 8 जून को ही खोले जा चुके हैं, लेकिन भोपाल में संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर कलेक्टर ने उस समय भोपाल में धार्मिक स्थल ना खोलने का फैसला किया था।

इस बीच शनिवार को भोपाल के डीएम तरुण पिथोड़े ने धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक की और उनसे धार्मिक स्थल खोलने से पहले कोरोना से सम्बंधित गाइडलाइंस को लेकर बातचीत की। आश्वासन मिलने के बाद कलेक्टर ने आगामी सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी है।

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ये हैं नए नियम

- प्रत्येक व्यक्ति के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य है।

- सभी नागरिकों के लिए फेस मास्क जरुरी।

- कम से कम 40 से 60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना अनिवार्य।

- सैनिटाइजर से कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज करने की सुविधा।

- धार्मिक स्थल के पूरे परिसर में थूकना मना।

इन बातों का भी रखना होगा ध्यान-

- मूर्ति छूने की अनुमति नहीं।

- मंदिर में घंटी बजाने की अनुमति नहीं।

- फूल, नारियल, अगरबत्ती, चुनर, चादर चढ़ाने पर रोक।

- आरती की थाली में चढ़ावा ना चढ़ाएं।

- प्रवेश द्वार पर हैंड हाइजीन के लिए सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य।

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