Asaram Case: आसाराम के परिवार की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, गुजरात सरकार ने खटखटाया HC का दरवाजा...ये है मामला

Asaram Rape Case: आसाराम इस वक़्त जोधपुर जेल में सजा काट रहा है। स्वयंभू संत से जुड़े बलात्कार मामले में गुजरात सरकार 6 आरोपियों को बरी करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देगी।

Update:2023-06-02 01:01 IST
आसाराम (Social Media)

Gujarat Asaram Rape Case: गुजरात सरकार साल 2013 के आसाराम से जुड़े बलात्कार केस में आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। राज्य सरकार निचली अदालत की ओर से 6 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट (Gujarat High Court) में अपील करेगी। गुजरात सरकार के कानून विभाग ने ये फैसला लिया है। राज्य सरकार आसाराम की पत्नी, उनकी बेटी तथा चार शिष्यों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देगी। बता दें, इस मामले में आसाराम (Asaram) को आजीवन कारावास की सजा हुई है।

अभियोजन पक्ष (Prosecutors) ने गांधीनगर की अदालत के 31 जनवरी, 2023 के उस आदेश को चुनौती देने के लिए भी सरकार की सहमति मांगी है, जिसमें उसने सुझाव दिया था कि जोधपुर और अहमदाबाद मामलों में आसाराम को आजीवन कारावास (Asaram Life Imprisonment) की सजा साथ-साथ चलनी चाहिए। इन मामलों में कानूनी राय दी गई थी कि, ट्रायल कोर्ट के पास समवर्ती सजा (concurrent sentence) पर फैसला करने का कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि, राजस्थान और गुजरात के मामले अलग-अलग थे।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि गांधीनगर की एक अदालत ने 31 जनवरी को आसाराम को उसकी पूर्व महिला शिष्या की ओर से 2013 में दर्ज कराए गए रेप केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मी बेन, बेटी भारती तथा उनके 4 शिष्यों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इन पर अपराध को अंजाम देने में मदद का आरोप लगाया गया था।

जोधपुर जेल में बंद है आसाराम

आसाराम 2013 में राजस्थान स्थित अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार के एक अन्य मामले में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अहमदाबाद (Ahmedabad) के पास मोटेरा स्थित अपने आश्रम में साल 2001 से 2007 तक सूरत की रहने वाली एक शिष्या से कई बार रेप मामले में गांधीनगर की अदालत ने आसाराम को सजा सुनाई थी।

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