अब जेल जा सकते हैं आजम खान, विवादित टिप्पणी पर छिनेगी सांसदी

बीजेपी सांसद और लोकसभा में स्पीकर की चेयर संभाल रहीं महिला सांसद रमा देवी पर आजम खान ने विवादित टिप्पणी की थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी, बीजेपी नेता जया प्रदा समेत कई दिग्गज नेताओं द्वारा आजम खान के बयान की निंदा की है।

Update: 2019-07-26 13:59 GMT
फ़ाइल फोटो

नई दिल्ली: बीजेपी सांसद और लोकसभा में स्पीकर की चेयर संभाल रहीं महिला सांसद रमा देवी पर आजम खान ने विवादित टिप्पणी की थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी, बीजेपी नेता जया प्रदा समेत कई दिग्गज नेताओं द्वारा आजम खान के बयान की निंदा की है।

पीठासीन स्पीकर रमा देवी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के बाद सपा के सांसद आजम खान चौतरफा घिर चुके हैं। बीजेपी सांसद रमा देवी ने आजम को पूरे कार्यकाल यानी अगले पांच साल तक लोकसभा से निलंबित करने की मांग की है। महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिड़ला से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल यह उठता है कि लोकसभा स्पीकर आजम खान को कैसा और कितना दंड दे सकते हैं?

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लोकसभा में आजम खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव पेश किया गया जो सर्वसम्मति से पारित हो गया है। उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए स्पीकर को अधिकार दे दिया गया है। स्‍पीकर ओम बिड़ा की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई इस दौरान आजम को सदन के सामने बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा गया है। अगर वह माफी नहीं मांगेगे, तो स्‍पीकर उन पर कार्रवाई करने के लिए स्‍वतंत्र हैं।

अगर आजम स्पीकर के आदेश के मुताबिक, सदन में माफी नहीं मांगते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष उन्हें अगले पांच साल यानी पूरे कार्यकाल के लिए निलंबित कर सकते हैं। यही नहीं, स्पीकर उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद कर सकते हैं। मतलब साफ है कि उनकी संसद सदस्यता जा सकती है।

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संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष आजम खान को शेष सत्र यानी 7 अगस्त तक के लिए जेल भी भेज सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं कि उन्हें 7 अगस्त तक के लिए ही जेल भेजा जाए। यह पूरी तरह से लोकसभा अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर है कि वह उन्हें कब तक के लिए जेल भेजें।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आजम खान लोकसभा अध्यक्ष की ओर से उनको दी जाने वाली किसी भी सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

दरअसल, किसी सांसद के खराब व्यवहार पर कार्रवाई करते हुए सजा देना लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। लिहाजा, इस मामले में आजम खान को कोर्ट से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

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